3130 : अधिसूचना: का. आ. 3130 जारी करने की तिथि: 17/9/1980
अधिसूचना सं.
3130
अधिसूचना तिथि
17/09/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/09/1980
अधिसूचना: SO3130
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/9/1980
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1829 (एफ नहीं 203/164/76-ITA. द्वितीय) डीटी की निरंतरता में. 20-6-77, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी विभाग (द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, अन्य प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में "एसोसिएशन" की श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 (छह) के साथ करने के लिए इस विषय को पढ़ने के लिए शर्तों का पालन:
1 यही अपरसायनिक अनुसंधान केंद्र (पी.) लिमिटेड, मुंबई, (कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य) प्राकृतिक या व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा
प्र.20. कहा केंद्र 30 अप्रैल को हर साल से, इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(3) कहा केंद्र हर वर्ष आयकर आयुक्त को वार्षिक रिटर्न और लेखा - विवरण प्रस्तुत करेगा.
संस्थान
अपरसायनिक अनुसंधान केंद्र (पी.) लिमिटेड, मुंबई.
इस अधिसूचना 1-4-80 से 31-3-1983 को 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3659 / एफ सं 203/219/80-ITA-II (मैं)

