आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

311

अधिसूचना तिथि

28/11/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/11/1985

अधिसूचना: का. आ. 311 जारी करने की तारीख: 28/11/1985

                        

अधिसूचना: SO311
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/11/1985
1983/12/12 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5506 (एफ नहीं 203/183/83-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) उप - धारा (1) के खंड 35 के आयकर अधिनियम, 1961 की (Thirty-five/one/two), नियम 6 के साथ पठित आयकर नियम, 1962 की, श्रेणी के तहत "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) लायंस कैंसर हवालात केंद्र ट्रस्ट, सूरत, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"लायंस कैंसर हवालात केंद्र ट्रस्ट, सरकारी मेडिकल कालेज परिसर, Majura गेट, सूरत-395 001."
इस अधिसूचना 1985/01/04 से 31-3-1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6512 (एफ नहीं 203/169/85-ITA. द्वितीय)