आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

परिपत्र सं.

311

परिपत्र की तिथि

24/08/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/08/1981

परिपत्र: सं 311, 24-08-1981 दिनांकित

193. नियम 3 (क) (iii) आयकर नियम की - होटल कर्मचारियों के मामले में नि: शुल्क आवास और भोजन के प्रतिनिधित्व वाले दस्तूरी का मूल्यांकन

1 ध्यान उपरोक्त विषय पर एफ नहीं 35/24/59-IT (एआई) से जारी 1960/02/03 दिनांकित, बोर्ड के परिपत्र के लिए आमंत्रित किया है.  इस परिपत्र की प्रति [यहाँ अनुलग्नक के रूप में मुद्रित] तैयार संदर्भ के लिए संलग्न है.

प्र.20. आयकर नियमों के नियम 3, 1962 अनुलाभ के मूल्यांकन की विधा नीचे देता है. नियम 3 के प्रावधानों (क) से (ग) एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई किराया मुक्त आवास के मूल्यांकन के लिए लागू होगा.  फ्री भोजन के रूप में अनुलाभ का मूल्यांकन नियम 3 (छ) के मामले में निर्धारित करना होगा.

(3) लांघी 1960 खड़ा के परिपत्र, hereinabove के रूप में उल्लेख नियमों में निहित विशिष्ट प्रावधान को देखते हुए.

उपभवन - परिपत्र दिनांक 1960/02/03 स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट

1बोर्ड कोई समान व्यवहार होटल परिसर में रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं और जो मुक्त बोर्डिंग प्रदान की जाती हैं, जो होटल के कर्मचारियों के मामले में नि: शुल्क आवास और भोजन के माध्यम से अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए सभी आयुक्त के प्रभार में पीछा किया जा रहा है कि निरीक्षण करते हैं.  यह अब ऐसे अनुलाभ का मूल्य इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि निर्णय लिया गया है:

होटल - 12 फीसदी या वेतन का 10 फीसदी (बशर्ते आवास सुसज्जित या बिना असबाब है के रूप में अनुसार) या जो भी कम हो आवास, का सामान्य किराया.

बोर्डिंग - भोजन की (ओवरहेड्स सहित) होटल के वास्तविक लागत कर्मचारियों के लिए आपूर्ति की.

प्र.20. उपरोक्त सूत्र केवल सदाशयी कर्मचारियों को और नहीं होटल कंपनी में पर्याप्त रुचि है जो निर्देशकों को लागू किया जा रहा है.

परिपत्र: नहीं 311 [एफ सं 200/50/77-IT (एआई)], 24-8-1981 दिनांकित.