31 : अधिसूचना: 31 जारी करने की तिथि: 6/2/2003
अधिसूचना सं.
31
अधिसूचना तिथि
06/02/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/02/2003
अधिसूचना नहीं : 31
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 2003/06/02
2003 डीटी की अधिसूचना संख्या 31. 6 फ़रवरी 2003.
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 की उपधारा के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (2) का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आगे निम्नलिखित नियमों में संशोधन करने के लिए बनाता है अर्थात् आयकर नियम, 1962,: -
1 (1) इन नियमों का 2003, आयकर (संशोधन) नियम बुलाया जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
. 2 (ए) आयकर नियम, 1962 में, भाग IXB के बाद, निम्न भाग अर्थात्, डाला जाएगा: -
'भाग IX-C
आपसी समझौते की प्रक्रिया
44G. उप - धारा (2) के के खंड के अधीन किसी भी समझौते (ज) के मामले को प्रभावी करने के लिए आवेदन खंड 295 -. एक निवासी निर्धारिती कारण है कि भारत के बाहर किसी भी देश के कर अधिकारियों की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है कहां उनके अनुसार, इस तरह की कार्रवाई भारत के बाहर इस तरह के अन्य देश के साथ समझौते की शर्तों के अनुसार नहीं है, वह शब्दों में, उसमें प्रदान की है, यदि कोई हो, आपसी समझौते की प्रक्रिया को लागू करने की मांग भारत में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है फार्म सं 34F की.
44H. सक्षम भारत के प्राधिकरण और समझौते के तहत निर्णय को प्रभावी करने के लिए प्रक्रिया से लड़ाई -. (1) एक संदर्भ किसी भी कार्रवाई के संबंध में उस देश के साथ किसी भी समझौते के तहत भारत के बाहर किसी देश के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया है कहां भारत में किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा लिया गया, भारत में सक्षम प्राधिकारी भारत के बाहर देश के सक्षम प्राधिकारी को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए एक दृश्य के साथ प्रासंगिक रिकॉर्ड के लिए कहते हैं और जांच करेगी.
(2) भारत में सक्षम प्राधिकारी इस तरह के समझौते के अनुसार मामले के एक प्रस्ताव पर पहुंचने का प्रयास करेगा.
(3) संकल्प, आपसी समझौता प्रक्रिया के तहत पर पहुंचे जहां आवश्यक हो जैसा भी मामला हो भारत के बाहर देश के सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श में, मुख्य आयुक्त या आयकर महानिदेशक के लिए, सूचित किया जाएगा , लेखन में.
निर्धारिती अगर (4) संकल्प प्रभाव आपसी समझौता प्रक्रिया के तहत पर पहुंचे, आयकर के मुख्य आयुक्त या महानिदेशक द्वारा उसी की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी द्वारा दी जाएगी
(मैं) आपसी समझौता प्रक्रिया के तहत लिया संकल्प को अपनी स्वीकृति देता है; और
(द्वितीय) को आपसी समझौते की प्रक्रिया के तहत अधिनिर्णय के लिए विषय वस्तु थी, जो इस मुद्दे पर लंबित, यदि कोई हो, अपनी अपील वापस ले लेती है.
(5) टैक्स, ब्याज या पहले से ही निर्धारित दंड की राशि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत प्रदान ढंग से आपसी समझौता प्रक्रिया के तहत लिए गए निर्णय को शामिल करने के लिए या उसके अधीन बनाए गए नियमों के बाद समायोजित किया जाएगा वे संकल्प के विपरीत नहीं हैं कि हद पर पहुंचे.
स्पष्टीकरण -. नियमों 44G और 44H के प्रयोजनों के लिए, "भारत के सक्षम प्राधिकारी" जैसे कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी का अर्थ होगा ".
(ख) फार्म सं 34E के बाद, फार्म सं 34F डाला जाएगा.

