3082 : अधिसूचना: का. आ. 3082 जारी करने की तारीख: 14/8/1984
अधिसूचना सं.
3082
अधिसूचना तिथि
14/08/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/08/1984
अधिसूचना: SO3082
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/8/1984
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4879 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/56/82-ITA. द्वितीय), 26-8-82 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(I) भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता.
इस अधिसूचना 1984/01/04 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5940 / एफ सं 203/85/84-ITA.II

