आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3075

अधिसूचना तिथि

14/09/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/09/1984

अधिसूचना: का. आ. 3075 जारी करने की तारीख: 14/9/1984

                        

अधिसूचना: SO3075
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/9/1984
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड (ग) उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
सरकार. में प्रबंधन संस्थान, त्रिवेन्द्रम, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
सरकार में प्रबंधन संस्थान., तिरुवनंतपुरम.
इस अधिसूचना 1984/11/02 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5980 / एफ सं 203/218/82-ITA.II