आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3067

अधिसूचना तिथि

10/09/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/09/1984

अधिसूचना: का. आ. 3067 जारी करने की तारीख: 10/9/1984

                        

अधिसूचना: SO3067
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/10/09
23-3-82 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4523 (एफ नहीं 203/36/82-ITA द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "संस्था" के तहत: -
(मैं) Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, पुणे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि सोसायटी 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि सोसायटी 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
संस्थान
Kamayani उद्योग केन्द्र सोसायटी, पुणे.
इस अधिसूचना 1984/01/02 से 31-3-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5971 (एफ नहीं 203/151/84-ITA. द्वितीय)