आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3060

अधिसूचना तिथि

09/08/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

09/08/1984

अधिसूचना: का. आ. 3060 जारी करने की तारीख: 9/8/1984

                        

अधिसूचना: SO3060
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/09/08
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 4785 1982/07/07 दिनांकित (एफ नहीं 203/19/80-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , निम्न शर्तों के अधीन श्रेणी "संस्था" के तहत: -
(मैं) VMA तिलहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, बम्बई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) संस्था है कि 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में, हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय दिखा और व्यय और संतुलन पत्र को इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
संस्थान
Vanaspathi एसोसिएशन तिलहन अनुसंधान एवं विकास संस्थान, बम्बई बनाती है.
इस अधिसूचना 1983/01/12 से 31-12-1984 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5937 (एफ नहीं 203/6/84-ITA. द्वितीय)