306 : अधिसूचना: 306 जारी करने की तिथि: 24/11/2003
अधिसूचना सं.
306
अधिसूचना तिथि
24/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
24/11/2003
अधिसूचना नहीं : 306
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 24/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 306 तिथि: 24/11/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा - 110016 प्रत्येक की 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए वर्ष;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन प्रस्तुत करेगा: आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, विभाग के वैज्ञानिक के लिए केन्द्र सरकार की, ओह ओर, तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी की प्रतिलिपि लेखापरीक्षित जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में आय एवं व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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एम / एस Parshwanatn विद्या पीठ, 20/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद 121,006 1.4.2000 2001/03/31 के लिए
एम / एस Parshwanatn विद्या पीठ, 20/6, मथुरा रोड, फरीदाबाद 121,006 1.4.2000 2001/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No.203/10/2000-ITA.II

