305 : अधिसूचना: का. आ. 305 जारी करने की तारीख: 19/11/1985
अधिसूचना सं.
305
अधिसूचना तिथि
19/11/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/11/1985
अधिसूचना: SO305
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 19/11/1985
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड (ग) उप - धारा (1) के खंड 35 के उद्देश्यों के लिए विहित प्राधिकारी (तीस द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है पांच / एक / तीन) आयकर अधिनियम, 1961 की निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: - -
(मैं) Sangit Mahabharti, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"Sangit Mahabharti, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई."
इस अधिसूचना 16-2-1985 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6488 (एफ नहीं 203/74/83-ITA. द्वितीय)

