305 : परिपत्र: सं 305, 12-06-1981 दिनांकित
परिपत्र सं.
305
परिपत्र की तिथि
12/06/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/06/1981
धारा 32A एल निवेश छूट
252-253. 1979/11/07 सर्कुलर नं 259, रिजर्व की पर्याप्तता पर विचार करते हुए पीछा किया जाना - रिजर्व निवेश भत्ता के लिए दावे के संबंध में बनाए जाने की आवश्यकता
1ध्यान 1979/11/07 [क्र दिनांक बोर्ड के परिपत्र सं 259 के लिए आमंत्रित किया है.सं 274, पृ. (3) (ए) धारा 33 के तहत विकास छूट के दावे के संबंध में खंड 34 के तहत सांविधिक रिजर्व के निर्माण के संबंध में 1.617 पोस्ट].यह भंडार के कुल योग स्थापना के वर्ष में या उपयोग या अगले वर्ष या साल में या तो बनाया अगर अपेक्षित रिजर्व के निर्माण के लिए शर्त संतुष्ट खड़ा होता है कि ऊपर उल्लेख परिपत्र में कहा गया था अपेक्षित राशि के बराबर है बाद में किसी भी वर्ष या साल में विकास छूट की वास्तविक भत्ता की 75 फीसदी की.
प्र.20. बोर्ड के बाद से इसी तरह के निर्देश 1 अप्रैल 1976 से प्रभावी विकास छूट भत्ता के लिए प्रतिस्थापित किया गया है जो अनुभाग 32A के तहत निवेश छूट के दावे के संबंध में बनाए जाने की आवश्यकता रिजर्व के संबंध में जारी किया जा सकता है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है.
(3) मशीनरी या संयंत्र है कि वर्ष में उपयोग करने के लिए लगाया जाता है अगर निवेश भत्ता मशीनरी या संयंत्र या तुरंत सफल वर्ष में की स्थापना के वर्ष के संबंध में खंड 32A के प्रावधानों के अनुसार में स्वीकार्य है. भत्ता हालांकि, उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर दिया जाना चाहिए जो वास्तव में अनुमति दी जाने वाली राशि का 75 फीसदी के बराबर एक रिज़र्व के निर्माण के अधीन दी गई है. यह आगे शून्य के लिए कुल आय को कम करने के लिए पर्याप्त है और निवेश भत्ता का संतुलन निम्नलिखित को आगे ले जाने के लिए है के रूप में निवेश छूट की केवल इतना किसी भी वर्ष में रखा जा रहा है कि (3) धारा 32A में प्रदान की गई है निर्धारण वर्ष और इसलिए आठ आकलन वर्ष पर.इस प्रकार, उपरोक्त मामलों का संबंध है insofar के रूप में, निवेश भत्ता के अनुदान से संबंधित प्रावधानों विकास छूट का अनुदान गवर्निंग प्रावधानों के परी मटेरिया में हैं.ऊपर कहा गया है कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह अनुदान के संबंध में बनाए गए भंडार की पर्याप्तता पर विचार करते हुए 1979/11/07 ऊपर उल्लेख सर्कुलर नं 259, की सामग्री का पालन किया जा सकता है कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया है निवेश भत्ता की भी.
(4) ध्यान भी नीचे reproduced है, जो और यह निर्धारिती के लिए रिजर्व बनाने का विकल्प देता है के रूप में बनाया जा करने के लिए रिजर्व की राशि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए काफी प्रासंगिक है जो अनुभाग 32A की उप - धारा के प्रावधानों (9) के लिए आमंत्रित किया है अनुभाग 32A के तहत स्वीकार्य पूरी राशि:
"(9) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह इस उपधारा के तहत कटौती (1) कारण से इनकार नहीं किया जा सकेगा कि घोषित किया जाता है कि केवल प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और क्रेडिट की गई राशि लाभ और हानि खाते के अनुसार (डेबिट पूर्वोक्त बनाने के बिना पर पहुंचे के रूप में) निवेश भत्ता रिजर्व खाता ऐसे में पिछले वर्ष के लाभ की राशि से अधिक है. "
परिपत्र: नहीं 305 [एफ सं 202/56/79-IT (ए) द्वितीय], 1981/12/06 दिनांकित.

