आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3048

अधिसूचना तिथि

23/09/1965

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/09/1965

अधिसूचना: का. आ. 3048 जारी करने की तिथि: 23/9/1965

                        

अधिसूचना: SO3048
धारा (ओं) भेजा: 2, 2 (44), 2 (44) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/9/1965
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (44) के उपखंड द्वारा (iii) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा में हर उप मंडल अधिकारी (नागरिक) अधिकृत चुराचांदपुर, तामेंगलांग, उखरूल, माओ और मणिपुर के संघ राज्य क्षेत्र में सदर हिल्स, Tengoupal और जिरीबाम के पहाड़ी क्षेत्रों उसका आरोप के तहत रखा उप - विभाजन के संबंध में कहा कि कानून के तहत एक कर वसूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए.
प्र.20. इस अधिसूचना 1962, 1 अप्रैल दिन को अस्तित्व में आए हैं समझा जाएगा