आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3045

अधिसूचना तिथि

21/10/1991

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/10/1991

अधिसूचना: का. आ. 3045 जारी करने की तारीख: 21/10/1991

                        

अधिसूचना: SO3045
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 21/10/1991
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के लिए उक्त खंड के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, मुंबई की स्क्वैश रैकेट एसोसिएशन, सूचना देता है आकलन साल 1991-92 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1993-94 के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या उप वर्गों (2) और (3) पूर्ण, इस तरह के संचय के लिए उक्त खंड (23) द्वारा संशोधित धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप, आवेदन के लिए यह जमा और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या अपने स्वैच्छिक योगदान के अलावा और धन, आभूषण, फर्नीचर, या उक्त खंड के तीसरे प्रावधान के तहत बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है के रूप में किसी भी अन्य लेख के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा (23) जमा नहीं करेंगे ; ऊपर अन्यथा (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधियों में से किसी एक या एक से अधिक में से उल्लेख निर्धारण वर्ष (ओं) को प्रासंगिक पिछले वर्ष (ओं) के दौरान किसी भी अवधि के लिए
(Iii) कि निर्धारिती यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी तरीके से अपनी आय के किसी भी हिस्से में वितरित नहीं करेगा; और
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक (चार) इस अधिसूचना, कोई आय, किया जा रहा है लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[एफ 196/7/91-IT सं. ऐ