आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

302

अधिसूचना तिथि

21/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

21/11/2003

अधिसूचना: 302 जारी करने की तिथि: 21/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       302
धारा (ओं) भेजा        :                              
जारी करने की तारीख            :       21/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 302 तिथि: 21/11/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. मंजूरी इस शर्त के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है,
Emas एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, 'एवरेस्ट हाउस' फ्लैट नंबर 20C, 46C, चौरंगी रोड, कोलकाता 700071 किमी 646 किमी 581 से मौजूदा 2 लेन के पुनर्वास और मजबूत बनाने की अपनी परियोजना के लिए और मौजूदा पर दोहरी carriageway के साथ 4 लेन करने के लिए उसके चौड़ा दुर्गापुर एक्सप्रेसवे गठन ऑपरेशन-ट्रांसफर (बीओटी) के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य में (राष्ट्रीय राजमार्ग -2 के Dankuni-Palsit अनुभाग).

(एफ नहीं 205/37/2002-ITA-II)