आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

30

अधिसूचना तिथि

27/04/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/2010

अधिसूचना: 30 जारी करने की तारीख: 27/4/2010
धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं
अधिसूचना संख्या 30/2010 27-4-2010 दिनांकित [F.No 203/66/2009/ITA-II],

यह है कि इसके द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया गया है: संगठन जैन विश्व भारती, Ladnun, नागौर खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (तीन) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित (नियम) ने कहा, आंशिक रूप से निम्नलिखित के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में बाद निर्धारण वर्ष 2007-2008 से स्थितियां, अर्थात्:
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा में ऐसी किताबें एक एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षित मिलता प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खातों की अलग पुस्तकें रखेगा (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (आई) के तहत आयकर रिटर्न;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति में अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20.        केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

  (क) अनुच्छेद मैं के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

  (ख) पैरा मैं के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
 
  (ग) प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद के उप अनुच्छेद में मैं करने के लिए भेजा, या दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है
  1. अपने अनुसंधान गतिविधियों या प्रामाणिक पाया नहीं अपने अनुसंधान गतिविधियों चाप पर ले जाने के लिए रहता है; या
  
  1. के अनुरूप है और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा (आई) के खंड के प्रावधानों (iii) ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E साथ पढ़ने के साथ पालन करने के लिए रहता है.