आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

3/2011

परिपत्र की तिथि

13/05/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/05/2011

परिपत्र सं. 3/2011, 13-5-2011 दिनांकित

परिपत्र

आयकर अधिनियम

आयकर अधिकारियों - - अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से एक ही प्रमाणित करने के लिए टिन वेबसाइट और विकल्प से डाउनलोड

परिपत्र सं. 3/2011 [एफ सं. 275/34/2011- (आईटी बी), 13-5-2011 दिनांक

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 आयकर नियमों के नियम 31, 1962 ("यह नियम") के साथ पठित ("अधिनियम") स्रोत (टीडीएस) पर कर कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है उसमें टीडीएस की राशि की तरह निर्धारित ब्यौरे को निर्दिष्ट deductee को deductor, स्थायी खाता संख्या (पैन), कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन), आदि ऐसे टीडीएस प्रमाण पत्र के लिए प्रासंगिक फार्म के तहत कटौती के मामले में पर्चा सं .16 है अधिनियम के अध्याय XVII बी के किसी अन्य प्रावधान के तहत कटौती के लिए अनुभाग 192 और पर्चा No.16A. फार्म सं .16 में टीडीएस प्रमाण पत्र फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाणपत्र त्रैमासिक जारी किया जा रहा है जबकि प्रतिवर्ष जारी किया जा रहा है.

प्र.20. वर्तमान में, एक deductor एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके प्रपत्र सं .16 में टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए एक विकल्प है. हालांकि, एक डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने का ऐसा कोई विकल्प फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने और यह इसलिए, एक पुस्तिका हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित किए जाने की आवश्यकता के लिए एक deductor के लिए उपलब्ध है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) विशेष रूप से, बहुत समय लगता पुस्तिका हस्ताक्षर से पर्चा No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के रूप में पर्चा No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करने का विकल्प की अनुमति देने का निरूपण है प्राप्त हुआ है टीडीएस प्रमाण पत्र की एक बड़ी संख्या जारी करने के लिए आवश्यक हैं जो कटौती करने के लिए.

(3)विभाग पहले से ही deductor द्वारा दायर इलेक्ट्रॉनिक टीडीएस बयान (ई टीडीएस बयान) पर आधारित deductee का टीडीएस विवरण होता है जो देदुक्टीस द्वारा पर्चा No.26AS की ऑनलाइन देखने के लिए सक्षम है. आदर्श रूप में, deductor द्वारा दायर ई टीडीएस के बयान के आधार पर तैयार की गई है जो फार्म No.26AS में निहित deductor और आंकड़े द्वारा जारी किए गए फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाण पत्र की रिपोर्ट में आंकड़ों के बीच किसी भी बेमेल नहीं होना चाहिए. हालांकि, यह कुछ मामलों में फार्म सं 26 एएस में निहित आंकड़े पर्चा No.16A में रिपोर्ट के आंकड़े से अलग कर रहे हैं कि पाया गया है. पर्चा No.26AS और फार्म सं 16A में टीडीएस प्रमाणपत्र में अंतराल deductor द्वारा deductor या ई टीडीएस बयान की गैर दाखिल करके गलत डेटा प्रविष्टि के कारण मुख्य रूप से पैदा होती है. वर्तमान में, के रूप में पर्चा No.16A जारी करने की गतिविधि अलग और ई टीडीएस बयान दाखिल करने की स्वतंत्र है, फार्म No.16A और फार्म सं 26 एएस में टीडीएस प्रमाणपत्र के बीच बेमेल की संभावना पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता. एक आम लिंक अब में टीडीएस प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए एक deductor सक्षम हो जाएगा जो कर सूचना नेटवर्क वेबसाइट में एक सुविधा (टिन वेबसाइट) के माध्यम से फार्म No.16A और पर्चा No.26AS में टीडीएस प्रमाणपत्र के बीच बनाया गया है बेमेल की चुनौती पर काबू पाने के लिए उसके द्वारा दायर ई टीडीएस बयान में रिपोर्ट के आंकड़े पर आधारित टिन वेबसाइट से फार्म No.16A. पर्चा No.16A और पर्चा No.26AS दोनों दायर ई टीडीएस बयान में deductor द्वारा रिपोर्ट के आंकड़ों के आधार पर उत्पन्न हो जाएगा के रूप में, प्रपत्र No.16A और पर्चा No.26AS के बीच बेमेल की संभावना को पूरी तरह से सफाया हो जाएगा.

(4)ऊपर से देखने में, अधिनियम के उचित प्रशासन के लिए, बोर्ड अधिनियम की धारा 119 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो निम्न फैसला किया है, है: -

फार्म सं 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट के 4.1 अंक

   (मैं) 2011/01/04 के बाद किए स्रोत पर कर की कटौती के लिए:

(क) deductor, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है जो करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी और किसी भी बैंक या बैंकिंग संस्था सहित एक कंपनी जा रहा है, कि अधिनियम की धारा 51 या बैंकिंग कारोबार को ले जाने में लगे एक सहकारी समिति में करने के लिए भेजा जाएगा, पर्चा No.16A में इस मुद्दे को टीडीएस प्रमाण पत्र टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न होता है और अध्याय के उपबंधों में से किसी के तहत अप्रैल, 2011 के 1 दिन या उसके बाद की कटौती की सभी राशियों के संबंध में एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या के साथ टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है जो -XVII बी अनुभाग 192 के अलावा अन्य.

(ख) deductor, व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति (एक) के ऊपर, उसके विकल्प में, इस मुद्दे को टीडीएस सर्टिफिकेट पर्चा No.16A में टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न हो सकता मद में करने के लिए भेजा जा रहा है और टिन वेबसाइट के साथ से डाउनलोड किया जाता है जो खंड 192 के अलावा अन्य अध्याय XVII बी के किसी भी प्रावधान के तहत अप्रैल, 2011 के 1 दिन या उसके बाद की कटौती की सभी राशियों के संबंध में एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या.

(Ii) वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान किए गए स्रोत पर कर की कटौती के लिए:

        deductor, उसके विकल्प, इस मुद्दे पर फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 के तहत के दौरान कटौती की सभी राशियों के संबंध में एक अद्वितीय टीडीएस प्रमाणपत्र संख्या के साथ टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है जो टिन केंद्रीय प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न हो सकता है खंड 192 के अलावा अन्य अध्याय XVII बी के प्रावधानों के किसी भी.

फार्म सं 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट की 4.2 प्रमाणीकरण

(मैं) टिन वेबसाइट से डाउनलोड करके फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने वाले deductor, डिजिटल हस्ताक्षर या मैनुअल हस्ताक्षर का उपयोग कर या तो द्वारा इस तरह टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करेगा.

(Ii) एक व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति होने deductor (क) से ऊपर है और कौन में टीडीएस प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए जारी करेगा टिन वेबसाइट से डाउनलोड करके फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाणपत्र जारी नहीं करते मद 4.1 (मैं) में निर्दिष्ट केवल मार्गदर्शन हस्ताक्षर से No.16A पर्चा.

प्र.5. आयकर महानिदेशक (सिस्टम) टिन वेबसाइट से डाउनलोड किया जाता है और दिन के लिए दिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा जो फार्म No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए प्रक्रिया, स्वरूपों और मानकों निर्दिष्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक रूप में पर्चा No.16A में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रक्रिया, स्वरूपों और मानकों के संबंध में.

प्र.6. यह आगे स्पष्ट किया जाता है कि (क) इस परिपत्र और प्रक्रिया, प्रारूप और आयकर (सिस्टम) के महानिदेशक करेगा द्वारा निर्दिष्ट मानकों के अनुसार पैरा 4.1 (मैं) के अंतर्गत कटौती से फार्म सं 16A में जारी किए गए टीडीएस प्रमाण पत्र केवल अधिनियम की धारा 203 आईटी नियम, 1962 के नियम 31 के साथ पठित के प्रयोजन के लिए फार्म सं 16A में एक वैध टीडीएस प्रमाण पत्र के रूप में इलाज किया जाएगा.

एनएन