3/2007 : परिपत्र: सं 3/2007, 25-05-2007 दिनांकित
परिपत्र सं.
3/2007
परिपत्र की तिथि
25/05/2007
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/05/2007
धारा 44AB और कंपनियों के तहत ऑडिट करने के लिए उत्तरदायी फर्मों के मामले में निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए कागज के रूप में आय / अनुषंगी लाभ के रिटर्न की स्वीकृति
परिपत्र सं. 3/2007, 25-5-2007 दिनांक
ख़बरदार आयकर (4 वें संशोधन) नियम, 2007 [इतनी संख्या 762 (ई) 14 मई, 2007 को], केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के एक नए नियम 12 द्वारा आयकर नियम, 1962 प्रतिस्थापन नियम 12 में संशोधन और आकलन वर्ष 2007-08 के लिए नए रिटर्न रूपों को अधिसूचित.उप नियम (3) नए नियम की 12, अन्य बातों के साथ एक फर्म फार्म आईटीआर -5 में आय / अनुषंगी लाभ की वापसी प्रस्तुत करने के लिए और धारा 44AB का प्रावधान लागू कर रहे हैं जिसे करने के लिए आवश्यक है कि प्रदान करता है, या एक कंपनी के लिए आवश्यक फार्म आईटीआर -6 निम्नलिखित तरीके से किसी में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न प्रस्तुत करेगा में आय / अनुषंगी लाभ की वापसी प्रस्तुत: -
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डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत; या
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इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न में डेटा प्रस्तुत और उसके बाद फार्म आईटीआर वी में वापसी का सत्यापन भेजने से.
प्र.20. जैसा कि ऊपर उल्लेख ढंग से किसी में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न प्रस्तुत के लिए, आवश्यक सॉफ्टवेयर अभी तक तैयार नहीं है. निर्धारिती की उपरोक्त श्रेणियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 2007/10/31 है. हालांकि, अभ्यावेदन बोर्ड 2007/05/31 से पहले समझौता आयोग में अपने आवेदन दायर करना चाहता हूँ जो कंपनियों (आयकर अधिनियम के अध्याय XIXA के प्रावधानों के तहत वे 1 से प्रभाव के साथ अपने संशोधन के समक्ष खड़े होने का उल्लेख है कि में प्राप्त किया गया है वे के अभाव में निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए समझौता आयोग को एक आवेदन पत्र बनाने के लिए एक आवश्यक शर्त है जो वापसी () फाइल नहीं कर सकते क्योंकि जून, वित्त अधिनियम, 2007 तक 2007), ऐसा करने के लिए पात्र नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाना आवश्यक सॉफ्टवेयर की उपलब्धता.तदनुसार, यह सॉफ्टवेयर तैयार है, जब तक वे सॉफ्टवेयर तैयार है जब वे ई फाइलिंग से रिटर्न के पूरक है कि एक शर्त के साथ कागज के रूप में मैन्युअल रूप से रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी जा सकती है, जो अनुरोध किया गया है.
(3) कठिनाई से ऊपर बताया को कम करने के लिए, बोर्ड, उक्त अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन के लिए आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा के लिए आय / अनुषंगी लाभ के रिटर्न स्वीकार करने के लिए आयकर अधिकारियों को निर्देशित निर्धारण वर्ष कर रहे हैं जो कंपनियों और फर्मों के मामले में एक कागज के रूप में वर्ष 2007-08, उप नियम (3) निम्न शर्तों के अधीन, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल करने के लिए उत्तरदायी शासन 12, के के प्रावधानों के तहत: -
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जैसा भी मामला हो ये देता है, केवल नए वापसी रूपों आईटीआर -5 या आईटीआर -6 में दायर की जाएगी.
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कोई अनुबंध सिर "हाउस प्रॉपर्टी 'के तहत आय की गणना के लिए अतिरिक्त शीट को छोड़कर या करने के लिए, हिमाचल प्रदेश, टीडीएस -2 या टीसीएस, क्रमशः अनुसूचियों में स्रोत या स्रोत पर एकत्र कर पर कर कटौती का ब्यौरा देने के लिए इस तरह के रिटर्न के साथ संलग्न किया जाएगा इन रूपों, ऐसे कार्यक्रम में दिए गए स्थान के लिए पर्याप्त नहीं है.
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मैन्युअल रूप से रिटर्न दाखिल ऐसी कंपनियों / कंपनियों, सॉफ्टवेयर की उपलब्धता के बाद, डिजिटल हस्ताक्षर के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत या इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न में डेटा प्रस्तुत करने और उसके बाद सेंट पर या 31 से पहले फार्म आईटीआर वी में वापसी का सत्यापन प्रस्तुत करेगा अक्तूबर, 2007.
(4) सभी आकलन अधिकारी 2007/05/31 तक मैन्युअल रूप से प्राप्त इस तरह के रिटर्न के संबंध में आयकर महानिदेशक (सिस्टम) को 15 जून, 2007 तक एक रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित कर रहे हैं.
[एफ सं 153/75/2007-TPL]

