आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

3/2002

परिपत्र की तिथि

28/06/2002

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/06/2002

परिपत्र: सं 3/2002, 28-06-2002 दिनांकित

1011. जिनकी आय धारा 10 (23 सी) के तहत छूट प्राप्त है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के लिए आय के भुगतान पर स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता से छूट (चतुर्थ)

1 अभ्यावेदन वर्गों 193, 194A और जिनकी आय के तहत छूट प्राप्त है रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन उप करने के लिए आय के भुगतान पर आयकर अधिनियम की 194K के तहत स्रोत पर आयकर की कटौती की आवश्यकता से छूट प्रदान करने के लिए प्राप्त किया गया है आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 सी) के खंड (चतुर्थ).

प्र.20. इस मामले में बोर्ड द्वारा जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि जिनकी आय उपखंड (चतुर्थ) के तहत छूट प्राप्त है आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी), आय के द्वारा रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों पर (मैं) ब्याज का तरीका, (द्वितीय) ('प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय', और धारा 10 के तहत निर्दिष्ट एक म्युचुअल फंड की यूनिटों के संबंध में (iii) आय के अलावा अन्य ब्याज 23D ) या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के स्रोत पर आयकर की कटौती के बिना रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के लिए भुगतान किया जा सकता है.इस परिपत्र के प्रावधानों चालू वित्त वर्ष से लागू होगा.

परिपत्र: 3/2002 सं, 28-6-2002 दिनांकित.