3 : अधिसूचना: 3 जारी करने की तारीख: 12/1/2010
अधिसूचना सं.
3
अधिसूचना तिथि
12/01/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/01/2010
आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, 1961 - कटौती - आदि कुछ धन, धर्मार्थ संस्थाओं को दान - अधिसूचना संख्या का.आ. 1246 (ई) में संशोधन, 29-11-2002 दिनांकित
अधिसूचना सं. 3/2010 [एफ सं. 149/64/2009-SO (टीपीएल)], 2010/12/01 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 80 जी, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन (विभाग का बना देता है राजस्व), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,) अतः 1246 (ई ख़बरदार, अर्थात् 29 नवम्बर 2002, दिनांक: -
प्र.20. कहा कि अधिसूचना में आइटम (XXXVII) के बाद, निम्नलिखित मदों, अर्थात् जोड़ा जाएगा: -
"(XXXVIII) बेसबॉल
(Xxxix) बाड़ लगाना
(एक्स्ट्रा लार्ज) हैंडबाल
(XLI) आइस हॉकी
(XLII) कराटे
(XLIII) क्याकिंग और कैनोइंग
(XLIV) नेटबॉल
(XLV) Sepak Takraw
(XLVI) स्नूकर
(XLVII) नरम टेनिस
(XLVIII) तायक्वोंडो
(Xlix) Triathlon
(एल) शीतकालीन खेलों (स्कीइंग और आइस स्केटिंग), और
(ली) वुशु "
(3)(ली) को आइटम (XXXVIII) के लिए आकलन वर्ष, ने कहा कि खंड के प्रयोजनों के लिए 2010-11 और बाद के आकलन वर्ष का होगा.
एनएन

