299 : अधिसूचना: 299 जारी करने की तिथि: 21/11/2003
अधिसूचना सं.
299
अधिसूचना तिथि
21/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/11/2003
2003 आयकर (बीस आठवें संशोधन) नियम
II. प्रस्तावना
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
नियम 2
नियम 42 में संशोधन, 43 और फॉर्म्स शासन
आयकर नियमों में, 1962, -
(क) भाग IX में, नियम 42 और 43 के लिए, निम्नलिखित नियम अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
प्र.42. कर अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए विहित प्राधिकारी.
जैसा भी मामला हो (1) (1) धारा 230 की उपधारा के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी पर अधिकार क्षेत्र है, जो आयकर के मुख्य आयुक्त या आयकर महानिदेशक होंगे व्यक्तियों भारत या इस संबंध में इस तरह के चीफ कमिश्नर या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आयकर प्राधिकरण में अधिवासित नहीं.
(2) खंड में 230 की उप - धारा (1 ए) के प्रयोजनों के लिए, विहित प्राधिकारी भारत या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य आयकर प्राधिकरण में अधिवासित व्यक्ति पर अधिकार क्षेत्र होने इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर होंगे:
भारत में अधिवासित एक व्यक्ति के मामले में खंड 230 की उपधारा के लिए सबसे पहले परन्तुक (1 ए) में निर्दिष्ट है, बशर्ते कि आवेदन ऐसे व्यक्ति का आकलन करने के लिए अधिकार क्षेत्र है जो निर्धारण अधिकारी को किया जाएगा.
प्र 43 उप वर्गों (1) के उद्देश्य और अनुभाग 230 के (1 ए) के लिए फार्म और प्रमाण पत्र.
(1) व्यक्तियों से भारत में अधिवासित नहीं एक व्यक्ति द्वारा विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत होने के लिए एक उपक्रम जैसा भी मामला हो, फार्म सं 30A में होंगे, खंड (i) या खंड (ख) में निर्दिष्ट.
उप खंड के अंतर्गत विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले (2) अनापत्ति प्रमाणपत्र (1) के खंड के 230 फार्म सं 30B में किया जाएगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगा.
(3) भारत में अधिवासित एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए जाने जानकारी प्रपत्र सं 30C में किया जाएगा.
(4) अनुभाग 230 की उप - धारा (1 ए) के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत एक आवेदन फार्म नं 31 में बनाया जा सकता है.
(5) धारा 230 की उप - धारा (1 ए) के लिए सबसे पहले परंतुक के अधीन निकाली गई चुकाने का प्रमाण पत्र फार्म नं 33 में किया जाएगा और उसमें उल्लिखित अवधि के लिए मान्य होगा.
(6) उप नियम में निर्दिष्ट उपक्रम की एक प्रति (1) और गैर आपत्ति प्रमाणपत्र जैसा भी मामला हो उपनियम (2) में, मुख्य आयुक्त या महानिदेशक को भेज दिया जाएगा करने के लिए भेजा, होने व्यक्तियों पर अधिकार क्षेत्र के उप - धारा (1) के खंड 230 (ii) खंड (मैं) या खंड में भेजा. ";
(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, -
(ए) फार्म नं 30 के बाद, निम्न रूपों अर्थात्, डाला जाएगा: -
सेवामे,
....................................
....................................
[विहित प्राधिकारी के पद]
(1) अनुभाग 230 की उप - धारा के प्रावधानों के तहत जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र के विचार में,
* मैं / हम इसके द्वारा भारत सरकार रहे या संपत्ति कर अधिनियम के तहत देय हो सकते हैं जो करों, 1957 (1957 का 27), उपहार कर अधिनियम, 1958 (1958 का 18), आय के लिए भुगतान करने का वचन कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या व्यय कर अधिनियम, 1987 (1987 का 35) व्यक्ति द्वारा * मुझे / हम से प्राप्त * मुझे / हमें / आय के तहत रोजगार की अवधि के दौरान अर्जित आय के संबंध में जिसका विवरण नीचे दिए गए हैं:
1 (स्पष्ट अक्षरों में) पूरा नाम:
प्र.20. पिता (या पति) के नाम:
(3) . पासपोर्ट नहीं / आपातकालीन प्रमाणपत्र संख्या:
.................................... (तारीख) को जारी करने से
................................... (जगह एंड कंट्री)
प्र.20. * मेरे / हमारे स्थायी खाता संख्या (पैन) ................................. है
(3) * मैं / हम आगे के रूप में होने के कारण और उक्त अधिनियमों या अन्य अधिनियमन (एस) के सभी या किसी भी के तहत उसके द्वारा देय ऊपर उल्लेख व्यक्ति के मामले में मूल्यांकन अधिकारी होने के क्षेत्राधिकार द्वारा प्रमाणित किसी भी राशि मेरे द्वारा स्वीकार किया जाएगा कि कार्य / हमें कहा देय राशि और पूर्वोक्त रूप में देय जा रहा है, और ऐसी कोई राशि किसी भी मामले में और किसी भी परिस्थिति में, विवादित हो जाएगा के रूप में निर्णायक सबूत.
(4) इसके अलावा, * मैं / हम एतद्द्वारा करने के लिए और इस उपक्रम निर्धारित या अन्यथा किसी भी मौत / विघटन या परिसमापन से प्रभावित नहीं होगा कि घोषित, लेकिन * मुझे / हमें और के खिलाफ पूरी ताकत और प्रभाव में रहेंगे
* मेरे / हमारे संपत्ति / संपत्ति है या देय इसके अंतर्गत पूरा भुगतान हो सकते हैं के रूप में कर की ऐसी राशि तक.
5. * 1/we आगे है या कारण और इस उपक्रम के तहत देय हो सकते हैं जो किसी भी टैक्स वसूली के लिए केन्द्र सरकार को खुली किसी भी अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्र सरकार * मुझ से कहा टैक्स की वसूली के हकदार होंगे कि शुरू / हमें, आयकर अधिनियम, 1961, या समय समय पर उसके किसी संशोधन को दूसरी अनुसूची में निहित नियमों, और केन्द्र सरकार को आरंभ और / या किसी भी कानूनी कार्यवाही के निकास के लिए के लिए यह आवश्यक नहीं होगा के अनुसार के रूप में किसी भी टैक्स की वसूली के लिए निर्धारिती (ओं) उसी की वसूली के लिए मुझे / हमें मुकदमा पहले aforementioned है के खिलाफ.
स्थान:
दिनांक:
* लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
यह आयकर विभाग जिसका विवरण हवा / सागर / भूमि से भारत छोड़ने से नीचे दिए गए हैं व्यक्ति के लिए कोई आपत्ति नहीं है कि प्रमाणित करने के लिए है.
1 पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ____________________________
प्र.20. ____________________________ पिता (या पति) के नाम
(3) पासपोर्ट नहीं. / आपातकालीन प्रमाणपत्र नहीं ____________________________
इस प्रमाण पत्र के लिए एक यात्रा या यात्रा पर या के बाद शुरू किए जाने की _______________ और before____________________________ के लिए मान्य है.
______________________ रखें
तिथि ______________________ (विहित प्राधिकारी)

