आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

299

परिपत्र की तिथि

24/04/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/04/1981

परिपत्र: सं 299, 24-4-1981 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1981-1982

1723. विधेयक, 1981 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं 16-7-1980 दिनांकित इस विभाग के परिपत्र सं 275, के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने और आयकर और अधिभार सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती की जानी चाहिए, जिस पर दरों बाहर स्थापित मसौदा परिपत्र पत्र की एक प्रति संलग्न करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 31 मार्च 1981 के बाद, वित्त विधेयक, 1981 में निर्धारित.

प्र.20. इस मसौदे के आधार पर एक परिपत्र व्यक्तिगत रूप से अपने नियंत्रण में सब ट्रेजरी अधिकारी और उप खजाना अधिकारियों को तुरंत जारी किया जाए.

परिपत्र: सं 299 [एफ सं 275/10/81/-IT (ख)], 24-4-1981 दिनांकित.

निर्देश में निर्दिष्ट मसौदा परिपत्र

1मैं वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय कर और अधिभार की कटौती के बारे में ...... इस कार्यालय के पत्र संख्या की ओर आपका ध्यान आमंत्रित करने के लिए कर रहा हूँ.

प्र.20. आयकर की कटौती से मुक्त है जो भारतीय जीवन बीमा निगम को देय प्रतिभूतियों पर ब्याज के मामले में छोड़कर वित्त विधेयक, 1981 के मुताबिक, आयकर से वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान काटी जाती है निम्न दरों पर प्रतिभूतियों पर ब्याज की पूरी राशि, अर्थात्:

 
 
 
की दर
की दर
 
 
 
आयकर
अधिभार
{
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में:
 
 
 
(i)
व्यक्ति ब्याज के रूप में आय पर भारत में (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) किसी भी सुरक्षा पर देय निवासी है जहां
10 फीसदी
शून्य
 
(ii)
व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
 
 
 
(क)
प्रतिभूतियों पर ब्याज पर (छोड़कर ब्याज देय एक कर मुक्त सुरक्षा पर)
ब्याज की राशि का 3 फीसदी की दर से 30 फीसदी और अधिभार पर आयकर,
 
 
 
या
 
 
 
आयकर और उप पैरा में निर्धारित दरों पर ब्याज के संबंध में आयकर पर अधिभार मैं वित्त अधिनियम, 1981 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का, इस तरह के ब्याज आय कुल आय गया था, जो भी अधिक हो
 
(ख)
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
15 फीसदी
1.5 फीसदी
II
एक कंपनी के मामले में
 
 
 
(i)
कंपनी (ब्याज कर मुक्त सुरक्षा पर देय छोड़कर) प्रतिभूतियों पर ब्याज पर एक घरेलू कंपनी है, जहां
21.5 फीसदी
0.5 फीसदी
 
(ii)
कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
 
 
 
(क)
एक कर मुक्त सुरक्षा पर देय ब्याज पर
 
 
 
 
 
44 फीसदी
1.1 फीसदी
 
(ख)
अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर
70 फीसदी
1.75 प्रतिशत


(3)शब्द "घरेलू कंपनी 'कानून के तहत आयकर करने के लिए उत्तरदायी इसकी आय के संबंध में, 1 अप्रैल को शुरू निर्धारण वर्ष के लिए, 1981 के घोषणापत्र और भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है, जो एक भारतीय कंपनी या किसी अन्य कंपनी का मतलब खंड 194 के प्रावधानों के अनुसार ऐसे आय से बाहर देय (तरजीही शेयरों पर लाभांश सहित) लाभांश की भारत के भीतर.

(4)भुगतान करने या 1 अप्रैल 1981 के बाद सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जमा करने में, आप (एक छूट या कटौती प्रमाण पत्र उप - धारा के तहत एक आयकर अधिकारी द्वारा दी गई जहां मामलों को छोड़कर, ऊपर निर्दिष्ट दरों पर आयकर घटा अनुरोध कर रहे हैं 1) धारा 197 का उत्पादन किया जाता है. निम्नलिखित इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

(1) 1 अप्रैल से पहले जारी किए छूट या कमी प्रमाण पत्र, एक विशेष दर पर कर की 1981 अधिकृत कटौती ब्याज की राशि का प्रतिशत स्वीकार किया जाना चाहिए के रूप में व्यक्त किया है और उन पर कार्य किया, अगर 31 मार्च 1982 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ऑपरेटिव.

एक प्रमाण पत्र के किसी भी व्यक्ति के संबंध में निर्धारित दर पर कर की कटौती के अधिकृत, 1 अप्रैल, 1981 को या उसके बाद आयकर अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है कहाँ (2), आयकर उसमें निर्दिष्ट दरों पर कटौती की जानी चाहिए.

(3) कोई टैक्स, आयकर अधिकारी द्वारा या अन्यथा जारी प्रमाण पत्र से, आप पेयी वर्गों 13A को 10 के तहत आयकर से छूट एक व्यक्ति है कि संतुष्ट हैं जिसमें मामलों में कटौती की जानी चाहिए.

(4) नहीं कर 7 साल राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (चतुर्थ अंक) पर देय ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(5) नहीं कर राष्ट्रीय विकास बांड पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए.

(6) कोई कर सुरक्षा एक निवासी व्यक्ति द्वारा आयोजित की, और धारक को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले लिखित रूप में एक घोषणा में आता है, जहां केंद्र या राज्य सरकार पर किसी भी अन्य सुरक्षा पर देय किसी भी ब्याज से कटौती की जानी चाहिए प्रभाव है कि-

(क) वह पहले अधिनियम 1961 के तहत या 1922 के कानून के तहत मूल्यांकन किया नहीं किया गया है;

(ख) ब्याज की वजह से है, जिसमें पिछले साल की उसकी कुल आय आयकर के दायरे में नहीं न्यूनतम राशि से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(सी) (यदि हो तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी ओर से आयोजित कर रहे हैं, के रूप में, ऐसी प्रतिभूतियों सहित) उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र मूल्य रुपये से अधिक नहीं था. कहा कि पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 2,500.

(7) नहीं कर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त है जो एक केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम के स्वामित्व वाले किसी भी प्रतिभूतियों के संबंध में देय किसी भी राशि से काट दिया जाना चाहिए.

(8) अनुभाग 288B के तहत, कर की राशि में निहित एक रुपए की भिन्न मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और एक रुपए 50 पैसे अथवा उससे अधिक की मात्रा में वृद्धि से नजदीकी रुपया को गोल करना होगा.इसलिए, स्रोत पर कर काटा जा कर की राशि अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नजदीकी रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(9) संदेह के मामले में आयकर अधिकारी सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज से कटौती करने से पहले परामर्श किया जाना चाहिए.यह कोई कर नहीं काटा जाएगा, जिस पर प्रतिभूतियों के ऊपर प्रतिपादित सूची संपूर्ण नहीं है, लेकिन केवल उदाहरण है कि जोड़ा जा सकता है.