आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

298

अधिसूचना तिथि

20/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/11/2003

अधिसूचना: 298 जारी करने की तिथि: 20/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       298
धारा (ओं) भेजा        :                               धारा 295
जारी करने की तारीख            :       20/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 298 तिथि: 20/11/2003
अनुभाग 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की (2) धारा 44DA की उप - धारा के साथ पढ़ा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे संशोधन करने के लिए बनाता है आयकर नियम, 1962, अर्थात्: - 1. (1) इन नियमों का आयकर (बीस सातवाँ संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है. (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा. प्र.20. आयकर नियमों में, 1962, - (i) के नियम 6G के बाद निम्न अर्थात्, डाला जाएगा: - "सीसीसी ए - आदि रॉयल्टी के माध्यम से आय के मामले में ऑडिट की रिपोर्ट गैर के मामले में. निवासियों. 6GA. ऑडिट की रिपोर्ट के रूप (2) खंड 44DA की उप - धारा के तहत सजा हो. अनिवासी (एक कंपनी न हो) या उपधारा के तहत सजा हो की आवश्यकता है जो एक विदेशी कंपनी के खातों की ऑडिट की रिपोर्ट (2) खंड के 44DA फार्म सं 3CE में होगा ";. (द्वितीय ) परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म सं 3CD के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा: - पर्चा अनुबंध