आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

298

परिपत्र की तिथि

15/04/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/04/1981

परिपत्र: सं 298, 15-4-1981 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1981-1982

1686. विधेयक, 1981 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1981-82 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 278 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ 26-8-1980 सं 275/12/80-IT (ख)], जिसमें तहत वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान जो आयकर कटौती, सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान से दरें खंड 192, सूचित किया गया.

प्र.20. वित्त विधेयक, 1981 में, आदि में छूट की सीमा में कुछ संशोधनों के, किए गए हैं. वित्त विधेयक, 1981 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक के उप पैरा 1 का एक उद्धरण, अनुलग्नक मैं पर है

(3)टैक्स वित्तीय वर्ष 1981-1982 के दौरान स्रोत पर काटा जा रहा है, जिस पर वे सिर "वेतन" के अंतर्गत आय प्रभार्य से संबंधित हैं insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:

वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित वेतन आय रुपये से अधिक है, जब तक कि (1) नहीं कर किसी भी मामले में स्रोत पर कटौती योग्य हो जाएगा. 15,000. गणना के कुछ विशिष्ट उदाहरण अनुलग्नक द्वितीय पर हैं.

(2) मुफ्त या रियायती आवास, या अपने कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटर कारों के माध्यम से अनुलाभ का मूल्य, आयकर नियमों के नियम 3 के तहत निर्धारित किया जाएगा. इसके अलावा, अन्य लाभ या सुविधाओं के मूल्य आदि गैस की आपूर्ति, विद्युत ऊर्जा, घरेलू खपत के लिए पानी, शैक्षिक सुविधाओं, जैसे, कर्मचारियों के लिए लागत का या रियायती दरों पर नि: शुल्क प्रदान की जाती है, यह भी के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अनुमानित वेतन आय की गणना. [अनुलग्नक द्वितीय में उदाहरण द्वितीय कुछ ऐसी परिलब्धियों की गणना दिखाता है.]

(3) के कारण सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी को छुट्टी के नकदीकरण के कारण राशि भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए किया जाता है, जिसमें संबंधित वित्तीय वर्ष में वेतन के रूप में includible है. [यह निर्धारण वर्ष में उपचय आधार पर कर्मचारी के हाथों में, हालांकि, वह धारा 15 के दृश्य में सेवा से सेवानिवृत्त जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रासंगिक कर के लिए उत्तरदायी है (एक).]

(4) अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत अतिरिक्त महंगाई भत्ता जमा खाते से एक कर्मचारी को चुकाया राशि, यह चुकाया है जो पिछले साल की उसकी कुल आय में शामिल होने के लिए उत्तरदायी होगा , के रूप में पहले से ही इस मंत्रालय के सर्कुलर नंबर 182 [F.No. में समझाया 275/12/75-ITJ], 28-10-1975 दिनांकित. चुकाया राशि भी ब्याज का एक तत्व शामिल होंगे. प्रिंसिपल राशि की अदायगी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान वेतन के रूप में माना जाता है और तदनुसार कर मूल्यांकन किया जाएगा, वहीं ब्याज तत्व अधिनियम की धारा 80L के अनुसार कटौती के लिए पात्र होंगे.

(5) अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) अधिनियम, 1974 के तहत एक करदाता द्वारा की गई जमा राशि, उसकी कर योग्य आय की गणना में कटौती के रूप में होने के लिए स्वीकार्य नहीं है. तदनुसार, इस तरह जमा स्रोत पर आयकर छूट के राशि का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए नजरअंदाज कर दिया जाना है.

(6) अधिनियम की धारा 16 के तहत कर योग्य वेतन मानक कटौती के लिए उपलब्ध कराने के बाद गणना की जानी है. मानक कटौती रुपये की एक अधिकतम के अधीन वेतन के 20 प्रतिशत के बराबर राशि की अनुमति दी जानी है. इस उद्देश्य के लिए 5,000, शब्द "वेतन", वेतन के अलावा की या में एवज में फीस, कमीशन, अनुलाभ या लाभ शामिल होंगे, लेकिन (10) खंड के तहत कर से विशेष रूप से छूट दी गई है जो कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किसी भी भुगतान शामिल नहीं होगी धारा 10 के (10A), (10 बी), (11), (12) और (13A). इस प्रकार, धारा 10 (13A) के तहत छूट सीमा तक मकान किराया भत्ता, मानक कटौती की राशि की गणना के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा. यह ऊपर आधार पर मानक कटौती पर ध्यान दिए बिना रोजगार के लिए प्रासंगिक किसी भी व्यय वास्तव में कर्मचारी या नहीं द्वारा खर्च किया जाता है कि क्या की अनुमति दी जानी है कि ध्यान दिया जाना है. इस कटौती में एक ही दर और वास्तविक सेवा में कर्मचारियों के रूप में एक ही छत के अधीन में चालू वित्त वर्ष के दौरान पेंशन ड्राइंग व्यक्तियों को भी उपलब्ध हो जाएगा. इसके अलावा, मानक कटौती, केवल कर्मचारी अपने नियोक्ता द्वारा किसी मोटर कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर या अन्य इंजन से साइकिल (उपयोग के लिए अन्यथा से पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में) के साथ प्रदान की जाती है जिन मामलों में 1, 000 तक ही सीमित रहेगा या वह वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय स्वामित्व या नियोक्ता द्वारा काम पर रखा मोटर कारों की एक पूल से बाहर किसी भी एक या अधिक मोटर कारों के उपयोग (अन्यथा से पूर्ण और विशेष रूप से अपने कर्तव्यों के निष्पादन में) की अनुमति दी है, जहां. इस संबंध में यह उनके रोजगार के कर्तव्यों वापस अपने निवास पर प्रदर्शन किया जा रहे हैं, या ऐसी जगह से जहां जगह करने के लिए अपने निवास से जा के प्रयोजनों के लिए कर्मचारी द्वारा एक मोटर कार का उपयोग नहीं होगा कि नोट किया जाए अपने कर्तव्यों के निष्पादन में मोटर कार के उपयोग के रूप में माना.

कर योग्य आय की गणना करते समय (7) (ए) धारा 80 सी के तहत, संवितरण अधिकारी पहले रुपये की पूरी की कटौती की अनुमति चाहिए. 5000; अगले रुपए का 50 फीसदी. 5000 और जीवन बीमा प्रीमियम की ओर से भुगतान की योग्यता राशि की शेष राशि का 40 फीसदी, भविष्य निधि में योगदान (पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए योगदान सहित लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत गठित), यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में भाग लेने के लिए योगदान धारा 19 (1) भारत अधिनियम, 1963 यूनिट ट्रस्ट की (सीसी), और डाकघर बचत बैंक (संचयी समय जमा) नियमों के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा के अधीन किए गए प्लान, 1971,, 1959.इन सभी मदों के भुगतान की योग्यता राशि का अनुमान (ऊपर 6 मद में निर्दिष्ट मानक कटौती का भत्ता के बाद) "वेतन", या रुपये के 30 फीसदी तक सीमित कर दिया जाएगा. 30,000, इनमें से जो भी कम है.

(ख) "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" करने के लिए योगदान के संबंध में है कि फंड में अपने व्यक्तिगत खाते में उस कर्मचारी के स्वयं के योगदान में उप - धारा (2) धारा 80 सी के के खंड (घ) में निर्धारित एक और वित्तीय सीमा, वहाँ है वित्तीय वर्ष या रुपए के दौरान अपने वेतन का एक पांचवें से अधिक नहीं होगा. 10,000, इनमें से जो भी कम है.इस उद्देश्य के लिए "वेतन" रोजगार की दृष्टि से तो प्रदान करते हैं, महंगाई भत्ता शामिल होगा, लेकिन अन्य सभी भत्ते या अनुलाभ बाहर कर देंगे. "भविष्य निधि मान्यता प्राप्त" अभिव्यक्ति "किया गया है और अधिनियम की चौथी अनुसूची के भाग ए में निहित नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त होना जारी है, जो एक भविष्य निधि मतलब करने के लिए, धारा 2 (38) में परिभाषित किया गया है , और कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 'के तहत फंसाया एक योजना के तहत स्थापित एक भविष्य निधि भी शामिल है.

(ग) वेतन या रुपये के पांचवें के अतिरिक्त मौद्रिक छत. जो भी कम हो 10,000,, उप खंड (iii) और (iv) खंड (क) की उपधारा (2) धारा 80 सी के में निर्दिष्ट भविष्य निधि के लिए योगदान करने के लिए लागू नहीं होगा. इस तरह भविष्य निधि हैं:

(I) सरकार भविष्य निधि और रेलवे प्रोविडेंट फंड,

(Ii) भविष्य निधि अधिनियम, 1925, और (3) कि अधिनियम की धारा 8 के तहत समय समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित उन की अनुसूची में उल्लेख कर रहे हैं के रूप में इस तरह के स्थानीय अधिकारियों और संस्थाओं द्वारा स्थापित भविष्य निधि; और

(Iii) किसी भी भविष्य निधि केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित और सरकारी राजपत्र में यह द्वारा अधिसूचित - लोक भविष्य निधि लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित किया, इस तरह के एक कोष का एक उदाहरण है.

(8) धारा 10 (13A) के तहत, किसी विशेष भत्ता विशेष रूप से बुलाया (जो भी नाम से) वास्तव में किराए के भुगतान पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए अपने नियोक्ता द्वारा एक निर्धारिती को दी गई, निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में, से मुक्त है सीमा तक आयकर (नहीं रुपये से अधिक. प्रति माह 400) इस तरह के आवास स्थित है और अन्य प्रासंगिक विचार कर रहा है जिसमें क्षेत्र या स्थान को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जा सकता है. आयकर नियमों के नियम 2A धारा 10 (13A) के उद्देश्य के लिए निर्धारिती की कुल आय में शामिल होने के लिए नहीं है जो राशि के संबंध में सीमा निर्धारित करता है. यह वास्तव में शासन 2A में निर्धारित सीमा के अधीन निर्धारिती के कब्जे में रहने के संबंध में किराए के भुगतान पर खर्च ही खर्च, आयकर से छूट के योग्य है कि ध्यान दिया जाना पड़ता है. इस प्रकार, मकान किराया भत्ता / फ्लैट उसके स्वामित्व वाली घर में रहने वाले एक कर्मचारी को दी गई आय कर से मुक्त नहीं है. संवितरण अधिकारियों कर्मचारी की कर योग्य आय से मकान किराया भत्ता को छोड़कर पहले किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

हालांकि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी अपने घर पर कब्जा एक निर्धारिती के मामले में, मकान किराया भत्ता से प्राप्त न्यायाधीश एससी मित्तल [1980] 121 आईटीआर 503, वी. सी आई टी के मामले में आयोजित किया गया है नियोक्ता धारा 10 (13A) और नियम 2A के तहत लगाई गई सीमाओं को कर विषय के लिए उत्तरदायी नहीं है. कि यह निर्णय इस मंत्रालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और माननीय उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है.संवितरण अधिकारियों /, तथापि, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आयकर के लिए मूल्यांकन निर्धारणीय हर कर्मचारी / करने के लिए प्रदान मकान किराया भत्ता के संबंध में छूट की अनुमति के लिए आवश्यक हैं, और घर में रहने वाले फ्लैट नियम 2A में निर्धारित सीमा के अधीन उसके द्वारा स्वामित्व. कहा शासन के प्रयोजन के लिए भुगतान वास्तविक किराया, घर / फ्लैट नगरपालिका प्राधिकारी, आदि द्वारा तय की वार्षिक भाड़ा मूल्य दिखा एक दस्तावेज के रूप में सबूत के जो उत्पादन के लिए वार्षिक भाड़ा मूल्य नहीं समझा जाएगा छूट देने से पहले पर जोर दिया जा सकता है. ऐसे प्रत्येक कर्मचारी के नाम के खिलाफ वार्षिक वेतन वापसी तारांकित (*) वापसी के अंत में निम्न टिप्पणी के साथ एक साथ दी जा सकती है:

"* एचआरए की स्वीकार्य छूट न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल के मामले में फैसले के मद्देनजर की अनुमति दी."

(9) कोई कटौती धर्मार्थ प्रयोजन के लिए किसी भी दान के संबंध में वेतन आय से किया जाना चाहिए. खंड 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के समय में अलग से करदाता द्वारा दावा किया जा होगा. हालांकि, राष्ट्रीय रक्षा कोष, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्रधानमंत्री की सूखा राहत कोष, या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान बना रहे हैं जहां मामलों में, इस तरह के योगदान की 50 फीसदी कर योग्य आय की गणना में कटौती की जा सकती है कर्मचारी. साल के लिए सभी योगदान के कुल रुपये से भी कम है जहां कटौती स्वीकार्य नहीं होगा. 250

(10) अनुभाग 80GG के तहत, एक निर्धारिती आयकर नियमों के नियम 11 बी के तहत निर्दिष्ट स्थानों पर अपने ही निवास के लिए उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के संबंध में कटौती करने का हकदार है. इस तरह की कटौती निम्न शर्तों के हुक्म विषय है:

(क) निर्धारिती विशेष रूप से धारा 10 (13A) के तहत छूट के लिए योग्य है जो उसे करने के लिए दी गई किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं किया गया है;

(ख) वह अपने कुल उसका 15 फीसदी की सीमा के अध्यधीन आय, या रुपये का 10 फीसदी से अधिक में उसके द्वारा भुगतान मकान किराया के सम्मान में एक कटौती के हकदार होंगे. जो भी कम हो प्रति माह 300,; इन प्रतिशत बाहर काम करने के लिए कुल आय खंड 80GG के तहत किसी भी कटौती करने से पहले गणना की जाएगी;

(ग) निर्धारिती वह एक सदस्य है कहीं भी किसी भी घर की संपत्ति का मालिक है, जिनमें से किसी भी घर में कहीं भी संपत्ति खुद को, और न ही उनके पति या पत्नी, छोटे बच्चे, या एचयूएफ ही नहीं करता;

(घ) अपने ही निवास के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा कब्जा कर लिया आवास अर्थात्, निम्न स्थानों में से किसी में स्थित है:

(I) आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बेंगलुरू, भोपाल, कोलकाता, कोयंबटूर, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर (लश्कर), हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, लुधियाना सिटी, मद्रास, मदुरै, नागपुर, पटना , पुणे (पूना), श्रीनगर, सूरत, वडोदरा (बड़ौदा) या वाराणसी (बनारस) या ऐसे स्थानों में से प्रत्येक के शहरी ढेर; और

(Ii) मुंबई, कालीकट, कोच्चि, गाजियाबाद, हुबली, धारवाड़, मद्रास, शोलापुर, त्रिवेंद्रम या विशाखापट्नम.

            स्पष्टीकरण: "शहरी ढेर", एक जगह करने के संबंध में, यह द्वारा जारी आदेश के तहत अपने कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा मकान किराया भत्ता की अनुदान के प्रयोजन के लिए ऐसी जगह की शहरी ढेर में शामिल किया जा रहा है समय के लिए क्षेत्र का मतलब समय से इस संबंध में समय के लिए.

संवितरण अधिकारियों ऐसी कटौती निर्धारिती को उनके द्वारा की अनुमति दी है से पहले सभी उपरोक्त शर्तों संतुष्ट हैं कि खुद को संतुष्ट करना चाहिए.उन्होंने यह भी किराए का वास्तविक भुगतान के सबूत के उत्पादन पर जोर दे द्वारा इस संबंध में खुद को संतुष्ट करना चाहिए.

(11) की धारा 10 (14) एक मनोरंजन भत्ता या खंड के अर्थ के भीतर अन्य रिआयत की प्रकृति में नहीं किया जा रहा, किसी विशेष भत्ता या लाभ के आयकर से छूट के लिए प्रदान करता है (2) की धारा 17 की, विशेष रूप से करने के लिए दी गई वास्तव में लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण किए गए खर्च को पूरा करने के लिए कर्मचारी. इस प्रावधान को देखते हुए, संवितरण अधिकारियों बोर्ड के परिपत्र No.196 [एफ ख़बरदार, अधिकृत किया गया है सं 275/29/76-ITJ], ने कहा कि यह धारा के तहत छूट प्राप्त है हद तक, एक कर्मचारी को दी गई वाहन भत्ते से स्रोत पर कर काटने के लिए नहीं, 31-3-1976 दिनांकित.यह वाहन भत्ते की प्राप्ति में कर्मचारी वाहन भत्ता केवल के प्रदर्शन में जरूरी और विशेष रूप से, पूरी तरह से बाहर रखी व्यय की प्रतिपूर्ति है कि इस तथ्य के समर्थन में संवितरण अधिकार से पहले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसमें कहा गया है लाभ का पद या रोजगार के कर्तव्यों. संवितरण अधिकारियों की यह संतुष्टि अभी भी उसके सामने नियमित मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान आयकर अधिकारी द्वारा जांच के लिए उत्तरदायी होगा. संवितरण अधिकार भी अनुभाग 203 के तहत जारी कर कटौती प्रमाण पत्र पर, धारा 10 (14) के रूप में एक प्रमाण पत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक है. इस संबंध में ध्यान धारा 10 के खंड (14) को स्पष्टीकरण के लिए आमंत्रित किया जाता है जो स्पष्ट किया कि उनके कार्यालय या लाभ के रोजगार के कर्तव्यों आमतौर पर उसके द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं जहां जगह में अपने व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए निर्धारिती के लिए दी गई किसी भी भत्ता एक विशेष भत्ता जरूरी, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए दी गई है और विशेष रूप से इस तरह के कार्यों के निष्पादन में खर्च के रूप में या वह आमतौर पर रहता है जहां जगह पर, उस खंड के प्रयोजनों के लिए नहीं माना जाएगा.यह ध्यान में रखा जा सकता है विशेष भत्ता से किसी भी व्यय वास्तव में खर्च की गई है, और यदि हां, तो किस हद तक यह एक पद के कर्तव्यों के निष्पादन में जरूरी और विशेष रूप से, पूर्ण खर्चों को पूरा करने के लिए किए गए या गया है जो कि क्या निर्णय लेते समय लाभ का रोजगार.

(12) की धारा 80RRA भारत का नागरिक है, जो एक व्यक्ति के सकल कुल आय द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा के लिए किसी भी नियोक्ता (यानी, एक विदेशी नियोक्ता या एक भारतीय चिंता) से विदेशी मुद्रा में उसके द्वारा प्राप्त किसी भी पारिश्रमिक भी शामिल है जहां यह प्रावधान है कि भारत के बाहर उसे, इस तरह के पारिश्रमिक का 50 फीसदी कर योग्य आय की गणना में कटौती की जाएगी.यह भी निर्धारिती से अधिक 36 महीने के लिए विदेश में निरंतर सेवा renders जहां ने कहा, 36 महीने की समाप्ति के बाद सेवा के किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक किसी भी कटौती के लिए पात्र नहीं होगा कि प्रदान करता है. केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या तुरंत भारत से बाहर सेवा लेने से पहले किया गया था, जो व्यक्ति के कर्मचारियों के मामले में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के रोजगार में कटौती की अनुमति दी जाएगी केवल यदि कर्मचारी की सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है. अन्य व्यक्तियों के मामले में कटौती व्यक्तिगत केन्द्र सरकार द्वारा कहा अनुभाग या विहित प्राधिकारी के प्रयोजनों के लिए अनुमोदित कर रहे हैं एक "तकनीशियन" और भारत से बाहर अपनी सेवा के नियमों और शर्तों को तभी अनुमति दी जाएगी. यह कटौती "विदेशी मुद्रा" में व्यक्ति द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संदर्भ में अनुमति दी जानी है कि नोट करने के लिए उचित है. पारिश्रमिक का एक हिस्सा भारतीय तकनीशियन, आदि के लिए भुगतान किया जाता है इस प्रकार, यदि भारतीय मुद्रा में, भारतीय मुद्रा में भुगतान की गई राशि अनुभाग 80RRA के तहत कटौती के प्रयोजनों के लिए खाते में नहीं लिया जाएगा.

अभिव्यक्ति "विदेशी नियोक्ता" मतलब के लिए खंड 80RRA के लिए स्पष्टीकरण (ख) के तहत परिभाषित किया गया है

(मैं) एक विदेशी राज्य सरकार; या

(Ii) एक विदेशी उद्यम; या

(Iii) भारत के बाहर स्थापित किसी भी संस्था या शरीर.

भारत के बाहर लगातार सेवा 36 महीने से अधिक हो गया है, जहां खंड 80RRA तहत स्वीकार्य कटौती 36 महीने की अवधि के लिए सीमित किया जा सकता है. कटौती की अनुमति में, दस्तावेजी सबूत निम्नलिखित बातों पर प्राप्त की जानी चाहिए:

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, उसकी सेवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया होने के तथ्य के रोजगार में है जो एक व्यक्ति के मामले में (मैं); और

(Ii) भारतीय केन्द्रीय सरकार के वित्त (मंत्रालय, राजस्व विदेशी कर डिवीजन के विभाग द्वारा इस संबंध में मंजूरी दे दी गई होने के बाहर किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने सेवा के नियमों और शर्तों के वास्तव में, एक तकनीशियन होने के मामले में, नई दिल्ली).

(13) अंधा है या काफी हद तक, लाभकारी रोजगार में रुपये की कटौती लगे हो उसकी क्षमता कम कर देता है जो स्थायी शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त है जो हर निवासी व्यक्ति के मामले में खंड 80U के तहत. कुल आय में से 10,000 के रूप में नियोक्ता के पक्ष में आयकर अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नियोक्ता विषय से स्वीकार्य है, इस मंत्रालय के परिपत्र No.272 में निर्धारित 27-5-1980 दिनांकित. एक बार जारी किए गए प्रमाण पत्र यह आयकर अधिकारी ने वापस ले लिया है जब तक सेना में बने रहेंगे.

(14) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिकलन कुल आय रुपये के निकटतम गुणज तक राउंड ऑफ किया जाना चाहिए. रुपये से भी कम है जो अंश अनदेखी करके 10. 5 रुपये और के बराबर है जो अंश बढ़ रही है. 5 रुपए या अधिक करने के लिए. 10 कर छूट की शुद्ध राशि इसी निकटतम रुपया को बंद गोल किया जाना चाहिए.

(15) ध्यान भी, यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा करने में विफल रहता है, तो या घटाने के बाद अधिनियम के अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है कि प्रदान की जाती है जहां खंड 276B, करने के लिए आमंत्रित किया है वह दंडनीय-होंगे

(मैं) एक मामले में जहां वह घटा या भुगतान करने में नाकाम रही है जो कर की राशि रुपये से अधिक है. छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ 1 लाख,; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.

(4)केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह कृपया आयकर और अधिभार की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. नई रंग बैंड चालान अलग संख्या के साथ पेश किया जा रहा है. वेतन से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "नीले रंग बैंड" के साथ नहीं, 9 है. इस रंग बैंड चालान के साथ साथ, पुराने चालान रूपों भी इस्तेमाल किया जाता रहेगा. पुराने चालान फार्म नंबर ITNS 39 है. स्रोत पर कर कटौती की राशि किताब समायोजन के माध्यम से केन्द्र सरकार को श्रेय दिया जाता है जहाँ भी ख्याल आयकर और अधिभार की सही राशि उसमें परिलक्षित होता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाना चाहिए.

प्र.5. कर्मचारियों की जानकारी के लिए, अनिवार्य जमा की दरों अधिनियम, 1974, अनुलग्नक III में दिए गए हैं अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाताओं) के तहत वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान किए जाने के लिए. जमा जिसका वर्तमान आय वित्त वर्ष के दौरान रुपए से अधिक एक व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए. 15,000. अधिनियम के तहत अग्रिम कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो एक व्यक्ति के मामले में जमा करने की अंतिम तिथि जमा किए जाने के लिए और जमा एक या एक से अधिक किस्तों में किया जा सकता है, जिसमें वित्तीय वर्ष के मार्च 31 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय अपनी पसंद का. अग्रिम कर भुगतान की आवश्यकता है जो एक व्यक्ति को या अग्रिम कर की अंतिम किस्त उसके द्वारा देय है जिस तारीख से पहले (एक राशि में या अपनी पसंद की किस्तों में) जमा करने के लिए उत्तरदायी है.

प्र.6. ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और विभिन्न संगत प्रावधानों को समझने के लिए नियोक्ताओं की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जहाँ भी, एक संदर्भ हमेशा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के लिए किया जाना चाहिए, और कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है प्रासंगिक वित्त अधिनियम, जिसके माध्यम से.

परिपत्र: नहीं 298 [एफ सं 275/3/81-IT (ख)], 15-4-1981 दिनांकित.

अनुलग्नक मैं - की प्रथम अनुसूची के भाग III से अर्क
1981 वित्त अधिनियम

पैरा एक

उप पैरा मैं

हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या अपंजीकृत फर्म या व्यक्ति या व्यक्तियों के शरीर के अन्य सहयोग के मामले में शामिल है या नहीं, या कि क्या हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति उपखंड (सात) की धारा 2 के caluse (31) का में करने के लिए भेजा आयकर अधिनियम के एक मामले नहीं किया जा रहा है, जो इस पैरा या इस भाग के किसी अन्य अनुच्छेद के उप पैरा द्वितीय लागू होता है:

आयकर की दरें

(1) डेरिवेटिव
जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 15]000
कोई नहीं;
(2)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
30 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 15,000;
(3)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 30]000
रुपये. 3,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 34 फीसदी.25,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 30,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 50]000
रुपये. 4,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 40 फीसदी.30,000;
(5)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
रुपये. 12,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 50 फीसदी.50,000;
(6)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]00]000
रुपये. 22,700 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 55 फीसदी.70,000;
(7)
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1]00]000
रुपये. 39,200 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 60 फीसदी.1,00,000.


आयकर पर सरचार्ज

इस उप अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि ऐसी आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी.

अनुलग्नक द्वितीय - आयकर गणना का विशिष्ट उदाहरण

उदाहरण मैं

 
 
1
कुल वेतन आय
 
25]000
प्र.20.
सरकार भविष्य निधि में अंशदान
3]000
 
(3)
जीवन बीमा प्रीमियम की ओर भुगतान (होंठ)
1]000
 
(4)
भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 के यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, 1971, धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए में भाग लेने के लिए अंशदान
50
 
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा (संचयी समय जमा) नियम, 1959
50
 
 
 
5]000
 
प्र.6.
कुल वेतन आय
 
25]000
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती की राशि आयकर अधिनियम की धारा 16 (क) के तहत राशि का 20 फीसदी पर
 
5]000
8
सकल कुल आय (6-7)
 
20]000
9
घटा: राशि जीपीएफ की दिशा में योगदान के कारण, होंठ, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान और डाकघर बचत बैंक (CTD) नियम के तहत 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
 
 
 
कुल राशि रुपए का भुगतान किया. 5]000
 
5]000
10
कर योग्य आय
 
15]000
प्र।11.
कुल कर देय
 
शून्य

उदाहरण द्वितीय

[धारा 80 सी और आयकर की धारा 80 सी के तहत कुछ अनुलाभ और कटौती की सीमा के मूल्यांकन के तहत सीमा की गणना illustrating
एक निजी कंपनी के एक कर्मचारी के मामले में अधिनियम] मुंबई में तैनात

 
 
1
महंगाई भत्ता सहित वेतन
48]000
प्र.20.
बोनस
9,600
(3)
आरपीएफ के लिए अंशदान
11]000 .
(4)
होंठ
10]000
प्र.5.
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली, पानी, (कंपनी द्वारा भुगतान वास्तविक बिल)
2,400
प्र.6.
(टीवी सेट, रेडियो सेट, रेफ्रिजरेटर, अन्य घरेलू उपकरणों और एक एयर कंडीशनर सहित) भी कीमत पर फर्नीचर कंपनी से संबंधित
40]000
प्र.7.       
(मैं) वास्तविक किराया कंपनी (वास्तविक किराया उचित किराया मूल्य के बराबर मान लिया) द्वारा भुगतान किया है जिसके लिए कर्मचारी को उपलब्ध कराई फ्लैट दलाली
24]000
 
(Ii) किराए कर्मचारी से बरामद
12]000

कुल आय की गणना

1
वेतन
 
48]000
प्र.20.
बोनस
 
9,600
 
 
 
57,600
(3)
अनुलाभ का मूल्यांकन:
 
 
 
रियायती किराया यू / एस 17 में से सुसज्जित फ्लैट (2) (क) और (ख) आयकर नियमों के नियम 3 के खंड के साथ पठित
 
 
 
मेले किराया मूल्य (FRV) (वास्तविक किराया के बराबर मान लिया) रु. 24,000: बोनस सहित वेतन का 10 फीसदी
5,760
 
 
जोड़ें: रुपये का बोनस सहित वेतन का 30 प्रतिशत से अधिक FRV की अधिकता. 57,600 (यानी, रुपये.24,000 रु. 17,280)
6720
 
 
जोड़ें: फर्नीचर (लागत का 10 फीसदी, यानी, रुपये की अतिरिक्त उपार्जन मूल्य.4000)
4]000
 
 
 
16,480
 
 
कम: कर्मचारी द्वारा भुगतान रेंट
12]000
4,480
 
 
 
62,080
(4)
आदि नि: शुल्क गैस, बिजली,
 
2,400
 
 
 
64,480
प्र.5.
कम: रुपये की एक अधिकतम करने के लिए राशि का 20 फीसदी की दर से धारा 16 (क) के तहत मानक कटौती.5]000
 
5]000
प्र.6.
सकल कुल आय (4-5)
 
59,480
प्र.7.       
कम: धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
 
 
- पीएफ रुपये का भुगतान किया. 11,000 लेकिन रुपये के वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए प्रतिबंधित. 48,000 (छोड़कर बोनस या रु. 10,000, जो भी कम हो
9,600
 
 
- लिप योगदान
10]000
 
 
 
19,600
 
 
- पीएफ की कुल और रुपये के होंठ. 19,600 आगे कहा, "सकल कुल आय" (यानी, रुपये का 30 फीसदी. 59,480) रुपए या 30 प्रतिशत करने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है. कम है 30,000 जो भी, यानी, रुपये. 17,844
 
 
 
कटौती रुपये पर देय. 17,844;
 
 
 
- पहली रुपये. 5,000 (100 फीसदी)
5]000
 
 
- अगले रु. 5,000 (50 फीसदी)
2]500
 
 
- रुपये की शेष राशि का. 7844 (40 फीसदी)
3138
10,638
8
कर योग्य आय
 
48,842
 
(धारा 288A के तहत बंद गोल)
 
48,840
9
रुपये से अधिक खर्च के टैक्स देय उस पर (रूपये 4700 40 फीसदी. 30,000)
 
12,236
10
आयकर देय की 10 फीसदी की दर से सरचार्ज
 
1,224
प्र।11.
कुल कर देय
 
13,460

नोट:

1 एक सरकारी कर्मचारी के मामले में बिना असबाब आवास की दस्तूरी का मूल्य मुफ्त प्रदान की अपने कर्मचारियों को निवास के आवंटन के लिए सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार derermined है. फ्री फर्नीचर की दस्तूरी मूल्य का निर्धारण करने के लिए, यह फर्नीचर की मूल लागत की सालाना 10 फीसदी की दर से, अन्य मामलों में के रूप में लिया जाता है, या यह एक तीसरी पार्टी से काम पर रखा जाता है, तो वास्तविक किराया शुल्क देय.

प्र.20. बिना असबाब आवास भारतीय रिजर्व बैंक या उपखंड (2) में निर्दिष्ट किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए प्रदान की जाती है जहां खंड (क) आयकर नियमों के नियम 3 के एक राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट कहना व्यापार निगम, आदि, यह कारण अन्य मामलों में, फर्नीचर की मूल लागत का एक अतिरिक्त 10 प्रतिशत, या इसे से काम पर रखा है के रूप में अगर आवास, सुसज्जित है जहां कर्मचारियों और करने के लिए वेतन के 10 प्रतिशत के रूप में लिया जाता है एक तीसरी पार्टी, वजह देय वास्तविक किराया शुल्क.

(3) ऊपर दिए गए उदाहरण में, वास्तविक किराया "उचित किराया मूल्य" के बराबर मान लिया गया है. "मेले का किराया मूल्य", हालांकि, वास्तविक किराए से अलग हो सकता है. यह खंड नीचे दिये गये स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है (एक) नियम 3 का मतलब करने के लिए, बिना असबाब है जो एक आवास के मामले में, "एक समान आवास आवास के संबंध में इसी इलाके या नगर निगम के मूल्यांकन में एहसास होता है जो किराया, जो भी "अधिक है.

(4) प्रतिशत अन्य मामलों में, देखने में रिआयत के मूल्य का निर्धारण करने में जोड़े जाने के लिए आवश्यक है 20 के खिलाफ के रूप में मामले में आवास, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास, निष्पक्ष किराया मूल्य से अधिक वेतन के 30 प्रतिशत से अधिक में स्थित है बोर्ड के सर्कुलर नंबर 130 की, 16-3-1974 दिनांकित.

उदाहरण III

[धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा illustrating]

 
 
1
कुल वेतन आय (रु. सहित. रुपये पर वाहन भत्ते के रूप में 2,400. 200 बजे नियोक्ता से प्राप्त)
 
30]000
प्र.20.
आरपीएफ के लिए अंशदान
9500
 
(3)
होंठ के प्रति भुगतान
1]000
 
(4)
भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, 1963 की धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए योगदान
1]500
 
प्र.5.
डाकघर बचत बैंक (CTD) नियमों के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
1]000
 
प्र.6.
कुल वेतन आय
 
30]000
प्र.7.       
घटा: मानक कटौती की राशि धारा 16 (क) के तहत रुपये की एक अधिकतम करने के लिए राशि का 20 फीसदी की दर से.5]000
 
5]000
8
सकल कुल आय (6-7)
 
25]000
9
धारा 80 सी के तहत कटौती:
 
 
 
- रुपये का अंशदान. 9500 रुपये के वेतन का पांचवां हिस्सा के लिए प्रतिबंधित धारा 80 सी (2) (डी) के तहत पीएफ. 30,000 रुपए या. 10,000, इनमें से जो भी कम है
6,000 रूपये
 
 
- लिप
1]000
 
 
- यूटीआई अधिनियम की धारा 19 (1) (सी सी) के अधीन किए गए यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में भागीदारी के लिए योगदान,
1]500
 
 
- डाकघर बचत बैंक (CTD) नियमों के तहत एक 10 साल के खाते या 15 साल के खाते में जमा
 
1]000
 
 
 
9500
 
- "सकल कुल आय" या रुपये के 30 फीसदी तक सीमित है. रुपये की कम (यानी, 30 फीसदी है, जो भी 30,000,. 25,000)
7,500
 
 
- कटौती रुपये पर देय. पर 7500
 
 
 
- पहली रुपये. 5,000 (100 फीसदी)
5]000
 
 
- अगले रु. 2,500 (50 फीसदी)
1,250
6,250
10
कर योग्य आय (8-9)
 
18,750
प्र।11.
रुपये पर देय आयकर. 18,750
 
1,125
प्र.12.    
करीब 10 फीसदी आयकर पर सरचार्ज
 
112.50
प्र.13.
कुल कर देय (1 12)
 
1,237.50
प्र.14.
(धारा 288B के तहत) गोल
 
1,238.00


अनुलग्नक III - अनिवार्य जमा की दरों

(1) डेरिवेटिव
वर्तमान आय रुपये से अधिक हो गया है. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 25]000
4.5 प्रति वर्तमान आय के प्रतिशत;
(2)
वर्तमान आय रुपये से अधिक हो गया है. 25,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 35]000
रुपये. 1,125 से अधिक वर्तमान आय रुपये से अधिक की राशि का 11 फीसदी.25,000;
(3)
वर्तमान आय रुपये से अधिक हो गया है. 35,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 70,000 रूपये
रुपये. 2,225 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 12.5 फीसदी.35,000;
(4) संचार सेवाएं
कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 70,000 रूपये
रुपये. 6,600 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 15 फीसदी.70,000:


बशर्ते कि-

(क) वर्तमान आय रुपये से अधिक हो गया है. 15,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 15,710 अनिवार्य जमा नहीं मामले में वर्तमान आय रुपये से अधिक की राशि से अधिक नहीं होगी.15,000;

(ख) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार गणना की अनिवार्य जमा की राशि रुपये से भी कम है. 100, यह इस तरह के जमा करने के संबंध करदाता के लिए आवश्यक नहीं होगा.