आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

2975

अधिसूचना तिथि

25/08/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/08/1987

अधिसूचना: का. आ. 2975 जारी करने की तारीख: 25/8/1987

                        

अधिसूचना: SO2975
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/8/1987
28-11-1985 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6511 (एफ नहीं 203/164/85-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/three) की, शासन के साथ पठित धारा के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) श्री अरविंद सोसायटी, Pondicerry, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) नीचे रखी और 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
श्री अरविंद सोसायटी, सोसायटी हाउस, Pondicerry-605 002.
इस अधिसूचना 1986/01/01 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7488 (एफ नहीं 203/34/84-ITA-II)