297 : अधिसूचना: 297 जारी करने की तिथि: 19/11/2003
अधिसूचना सं.
297
अधिसूचना तिथि
19/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/11/2003
अधिसूचना नहीं : 297
धारा (ओं) भेजा : धारा 35
जारी करने की तारीख : 19/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 297 तिथि: 19/11/2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम के नियम 6, श्रेणी "संस्था" के तहत 1962 के साथ पठित निम्नलिखित शर्तों के अधीन: - (i) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा; (Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली - 110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष; (Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग और करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय और की एक प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी. संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के क्र.सं. नाम जिसके लिए अधिसूचना 1 प्रभावी है. एलपीजी उपकरण रिसर्च सेंटर (LERC), ऑप. आईटीआई मुख्य गेट, ओल्ड मद्रास रोड, Doorvaninagar, 31.3.2004 नोट्स को बंगलौर -560 016 1.4.2001: अधिसूचित संस्था के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने के लिए सलाह दी जाती है आयकर / अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के निदेशक. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.

