आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

296

परिपत्र की तिथि

31/03/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

31/03/1981

परिपत्र सं. 296, 31-03-1981 दिनांक

795. वापसी की आपूर्ति और निर्धारिती को चालान रूपों

समय में आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए और वापसी रूपों प्राप्त करने के लिए आयकर कार्यालय के करीब पहुंच में असुविधा से बचने के लिए आयकर विभाग के रजिस्टरों पर मौजूदा करदाताओं को सक्षम करने के लिए एक दृश्य के साथ, यह द्वारा निर्णय लिया गया है वित्तीय वर्ष 1981-82 से, रिक्त आयकर रिटर्न रूपों के 2 प्रतियां विभाग के रजिस्टरों पर मौजूदा सभी करदाताओं को साधारण डाक के माध्यम से चिंतित आयकर अधिकारियों द्वारा भेजा जाएगा कि बोर्ड. वापसी रूपों भेजते समय आयकर अधिकारी भी इसके साथ बिकवाली आकलन कर और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 209A के तहत किए जाने के लिए अग्रिम कर के बयानों के 2 प्रतियों के भुगतान के लिए चालान रूपों के साथ भेज देंगे.

प्र.20. इसे आगे भी संपत्ति कर रिटर्न फार्म की दो प्रतियां भी आयकर रिटर्न रूपों के साथ साथ विभाग के रजिस्टरों पर संपत्ति कर निर्धारिती विद्यमान हैं, जो उन सभी के लिए भेजा जाना चाहिए कि निर्णय लिया गया है.

(3)यह व्यवस्था आयकर कार्यालयों के काउंटरों में और चयनित डाकघरों के माध्यम से वापसी रूपों की आपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त है. करदाताओं के लिए थोक में वापसी रूपों मेलिंग वहीं धारा 139 के तहत नोटिस (2) या 141 (2) के जारी होने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं. हालांकि, रिटर्न धारा 139 के तहत नियत तारीख, नोटिस के द्वारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जहां मामलों में (2) / 141 (2) वापसी रूपों के साथ आईटी अधिनियम / गुम्मट अधिनियम की, पंजीकृत डाक या नोटिस सर्वर के माध्यम से अलग से भेजा जाएगा.

(4)एक अनुपालन रिपोर्ट आदि रूपों, उसके प्रभारी सब निर्धारिती को आपूर्ति की गई है और उन आशय का बोर्ड को आयुक्त द्वारा हर वर्ष 31 मई तक भेजा जा सकता है.

आवश्यक निर्देश तत्काल अपने शुल्क में काम कर रहे सभी अधिकारियों को जारी किया जा सकता.

परिपत्र: सं 296 [एफ सं 220/3/81-ITA-II], 31-3-1981 दिनांकित. [स्रोत: लोक लेखा समिति की 115 रिपोर्ट (1982-83) (सातवीं लोकसभा), पी.. 34].