295 : अधिसूचना: 295 जारी करने की तिथि: 19/11/2003
अधिसूचना सं.
295
अधिसूचना तिथि
19/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
19/11/2003
अधिसूचना नहीं : 295
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 19/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 295 तिथि: 19/11/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 के लिए आयकर नियम, 1962,. प्र.20. अनुमोदन कि (मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के प्रावधानों का अनुपालन, आयकर नियमों के नियम 2 ई के साथ पढ़ा जाएगा शर्त के अधीन है 1962; (क) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है: - उद्यम / औद्योगिक उपक्रम अगर (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा या (ख) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या (ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है. (3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है - एम / एस जीवीके जयपुर से किशनगढ़ एक्सप्रेस प्रा. लिमिटेड, ओएसिस, 5-8, वीर विहार, क्वींस रोड, 6 लेनों को मौजूदा 2 गलियों को चौड़ा करने की अपनी परियोजना के लिए जयपुर 302021 राजस्थान के.एम. किमी 273/500 से मौजूदा 2 गलियों 363/885 के पुनर्वास सहित विभाजित कैरेजवे सुविधा गठन पर राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 (एनएच -8) के जयपुर और किशनगढ़ खंड,, चलाओ और हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर (एफ नहीं 205/45/2002/ITA द्वितीय).

