295 : परिपत्र सं. 295, 06-03-1981 दिनांक
परिपत्र सं.
295
परिपत्र की तिथि
06/03/1981
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/03/1981
1109. बृज भूषण के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय - चाहे पैरा 1 (5) के - परमिट, समग्र निर्माण के संबंध में अनुबंध, (सरकार द्वारा आपूर्ति की सामग्री की लागत को छोड़कर बाद) शुद्ध भुगतान पर 2 फीसदी पर स्रोत पर कर की कटौती चाहे 29-5-1972 सर्कुलर नं 86, संशोधन की आवश्यकता है
1बृज भूषण लाल Parduman कुमार में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में सीआईटी [1978] 115 आईटीआर 524 वी., कई अभ्यावेदन (5) बोर्ड के परिपत्र सं 86 [F.No. के पैरा 1 के संशोधन की मांग प्राप्त हुए थे 275/9/72-ITJ], 29-5-1972 1 को छोड़कर के बाद, समग्र निर्माण अनुबंध, जैसे, काम और श्रम, शुद्ध भुगतान पर खंड 194C के तहत 2 प्रतिशत पर कर कटौती, अर्थात् के संबंध में, अनुमति देने के लिए दिनांक सरकार या किसी भी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की सामग्री की लागत.
प्र.20. (5) बोर्ड के पैरा 1 में परिपत्र, यह अन्य बातों के साथ था, ने कहा कि कारण ठेकेदार को सकल भुगतान या शुद्ध भुगतान के संदर्भ में खंड 194C के तहत कर कटौती के प्रश्न अनिवार्य रूप से प्रकाश में फैसला करने के लिए किया गया था कि समझाया विशेष अनुबंध की शर्तों और पार्टियों के आचरण की बहां.यह भी ठेकेदार एक इमारत या एक बांध, जैसे, एक समग्र निर्माण अनुबंध, और सरकार या अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति निर्धारित कीमत पर काम करने के लिए आवश्यक सामग्री के सभी या किसी भी आपूर्ति के लिए कार्य शुरू किया था के निर्माण के लिए कार्य शुरू किया था, जहां कहा गया था कि , कटौती माल की लागत को छोड़कर बिना सकल भुगतान से संबंधित करना होगा.
(3)बृज भूषण लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट (पूर्व) के निर्णय के आय की गणना के तरीके पर है और खंड 194C की व्याख्या पर नहीं है. इस मुद्दे पर बात एसोसिएटेड कंपनी लिमिटेड सीमेंट सीआईटी वी. [1979] 120 आईटीआर 444 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा पेश किया गया है.रिपोर्ट के पृष्ठ 449 पर, बृज भूषण लाल के मामले (पूर्व) का जिक्र है, जबकि पटना उच्च न्यायालय के उनके lordships नीचे के रूप में मनाया:
"...इस मामले में [बृज भूषण लाल के मामले] विचार के लिए गिर गया है कि प्रश्न एक काम काम को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा आपूर्ति की सामग्री की लागत के निष्पादन में है कि क्या एक ठेकेदार के लाभ का आकलन करते हुए, ध्यान में रखा जा सकता था.उस मामले के तथ्यों में, जहां यह पदार्थ में और वास्तविकता दुकानों और विभाग द्वारा ठेकेदार को आपूर्ति की सामग्री में 'एकमुश्त ठेके' के मामलों में तय किया गया है या काम में शामिल है कि आयोजित किया गया था, ऐसी दुकानों और सामग्री की लागत ऐसी दुकानों या सामग्री से ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है किसी भी लाभ का भी एक सैद्धांतिक संभावना वहाँ नहीं था के रूप में ठेकेदार के कारोबार में शामिल नहीं किया जा सकता है. खंड 194C के तहत (1) कटौती ठेकेदार द्वारा किए गए लाभ से बनाया है, लेकिन कोई भी काम करने के लिए ठेकेदार को बनाया कुल भुगतान से होने की नहीं है, क्योंकि इस मामले में, हमें पहले मामले के तथ्यों पर कोई असर नहीं है. "
(4)(5) ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट बोर्ड के परिपत्र के पूर्वगामी पैरा 1 के दृश्य में, किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है और कर आपूर्ति की सामग्री की लागत भी शामिल है, यानी, सकल भुगतान पर 2 फीसदी पर स्रोत पर कटौती की जाती रहेगी सरकार या किसी भी अन्य निर्दिष्ट व्यक्ति से.
परिपत्र: सं 295 [F.No. 1981/06/03 दिनांकित 275/56/79-IT (ख)],.

