292 : अधिसूचना: 292 जारी करने की तिथि: 13/11/2003
अधिसूचना सं.
292
अधिसूचना तिथि
13/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
13/11/2003
आयकर अधिनियम की धारा Sola, 1961 (1961 का 43) के साथ पढ़ा खंड 295, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है : -
1 (1) इन नियमों का आयकर (26 वां संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है. (2) वे इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियमों में, 1962,
(मैं) शासन के बाद - 19AD, निम्नलिखित अर्थात्, डाला जाएगा: -
"19 एई. उप - धारा के तहत निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है जो एकाउंटेंट, की रिपोर्ट (3) धारा 80-la करेगा फार्म सं 10 CCF में."
(Ii) परिशिष्ट द्वितीय में, फार्म सं 10CCE के बाद निम्न अर्थात्, डाला जाएगा: -
आयकर अधिनियम की धारा 80LA (3) के तहत रिपोर्ट [19AE शासन देखें], 1961
1 मैं / हम .................... के खातों और अभिलेखों की जांच की है .................... अपतटीय बैंकिंग इकाई (एस) के व्यापार से संबंधित ....... (नाम और स्थायी खाता संख्या के साथ निर्धारिती का पता) / विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित हैं, जो निर्धारिती, के स्वामित्व में है ... .......... 31 मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा किए (विशेष आर्थिक जोन के नाम), ...........
प्र.20. मैं / हम ....................... कटौती आयकर अधिनियम की धारा SOLA की उपधारा (1) के तहत निर्धारिती द्वारा दावा किया कि प्रमाणित 1961, मूल्यांकन वर्ष के संबंध में ..... रुपये है ... परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में निर्धारिती द्वारा प्राप्त आय के आधार पर निर्धारित किया गया है. कहा राशि इस फार्म के लिए अनुबंध-A में विवरण के आधार पर काम किया गया है.
तिथि पर हस्ताक्षर किए
स्थान
एकाउंटेंट
1 निर्धारिती के नाम ..................
प्र.20. निर्धारण वर्ष ..................
(3) स्थायी खाता संख्या ......................
(4) नाम और निर्धारिती के स्वामित्व वाले किसी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र में ऑफशोर Sanking इकाई (एस) के पते - (1) ........... (2) .................
खंड के अधीन प्राप्त (अनुमतियों की एक प्रति संलग्न करें) (ए) की उपधारा (1) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 23 के.)
5 - विशेष आर्थिक क्षेत्र या पात्र बैंकिंग परिचालन से एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के एक डेवलपर में इकाइयों से अपतटीय बैंकिंग यूनिट की सकल आय (2) खंड SOLA (inRs.) की उपधारा में निर्दिष्ट ....... ....
कम:
प्र.6. परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुआ है, जो 4 से ऊपर, सकल आय से बाहर (करोड़ रु.) .......................
प्र.7. (करोड़ रु.) सकल पात्र आय. घटाव:
8 सकल पात्र आय (मद 7) (करोड़ रु.) के कारण व्यय.
खंड SOLA (8-9) के तहत कटौती के लिए आय पात्र (रुपए में)
[सक्षम प्राधिकारी का नाम]
[सक्षम प्राधिकारी का पदनाम]
F.N0.142/20/2003-TPL

