आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

290E-

अधिसूचना तिथि

28/03/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2001

अधिसूचना: 290(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2001

                        

अधिसूचना: 290 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (बी), आर. 11M (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2001
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 388 (ई) की अधिसूचना द्वारा खंड के अधीन जारी किए 19 मई 1997, दिनांक जबकि (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (43 के लिए स्पष्टीकरण की 1961), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 25 में निर्दिष्ट किया था, सेक्टर -7, विकलांग बच्चों के अभिभावक संघ, B-2/37 द्वारा Papankala, द्वारका, नई दिल्ली, पर स्पास्टिक के लिए निर्माण, उपकरणों, वाहन, फर्नीचर और घर चलाने के लिए , सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है जबकि और, के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या निर्माण की परियोजना, उपकरणों, प्रस्तुत और सेक्टर 7 में स्पास्टिक के लिए घर से चल वैन, Papankala, विकलांग बच्चों के अभिभावक संघ, B-2/37, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है जो द्वारका, नई दिल्ली, , रुपए की अनुमानित लागत से आकलन वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, पांच लाख से अधिक रुपये की संचित निधि केवल एक करोड़ चालीस दो करोड़ रुपए है.
[सं 90/2001/F. सं नेकां 123/2000]