आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

287E-

अधिसूचना तिथि

28/03/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2001

अधिसूचना: 287(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2001

                        

अधिसूचना: 287 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2001
उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के साथ पढ़ा, केंद्र सरकार, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर Herby भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं एस 0, की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करता है. 832 (ई), दिनांक 18 सितम्बर 1998, अर्थात्: ---
करुणा प्रयाग ट्रस्ट, 7, राजा कृष्ण राव रोड, Teynampet, चेन्नई -600 018 से संबंधित सीरियल नंबर 7, के खिलाफ तालिका में कहा अधिसूचना में, स्तंभ में (4) के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित खंड 35AC, पत्र, आंकड़े और शब्द "रु. संचित निधि के रूप में 60 लाख" के लिए, पत्र, आंकड़े और शब्द "रु. 40 लाख से अधिक रुपये. 20 लाख का कोष निधि" प्रतिस्थापित किया जाएगा.
[सं 87/2001/F. सं नेकां 123/2000]