287 : परिपत्र: सं 287, 04-12-1980 दिनांकित
परिपत्र सं.
287
परिपत्र की तिथि
04/12/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
04/12/1980
307. बोनस - नियोक्ताओं राशि से अधिक भुगतान बोनस की कटौती का दावा करने के लिए उसके पास होगा कि क्या उप - धारा (1) या नीचे के खंड (ख) के लिए सबसे पहले परंतुक के मामले में बोनस भुगतान अधिनियम के तहत निर्धारित सूत्र के अनुसार बाहर काम अवशिष्ट धारा 37 (1)
1 संदर्भ बोर्ड के सर्कुलर नं 206 [एफ लिए आमंत्रित किया है सं 204/64/75-IT (ए) द्वितीय], क्र पर मुद्रित [1976/09/08 दिनांकित. (1) (ख) बोनस (संशोधन) अधिनियम, 1976 के भुगतान की धारा 29 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 36 को हाल में डाला प्रावधान स्पष्ट किया था जो नंबर ऊपर 306].
प्र.20. एक सवाल नियोक्ताओं राशि से अधिक भुगतान बोनस की कटौती धारा 36 (1) (ख के तहत बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के तहत निर्धारित सूत्र के अनुसार बाहर काम का दावा करने के लिए यह अनुमति होगी कि क्या करने के रूप में उठाया गया है ) या (1) व्यावसायिक स्वार्थों के आधार पर बनाया जा रहा है अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में आयकर अधिनियम की अवशिष्ट धारा 37 के तहत.
(3) धारा 36 (1) (ख), व्यापार या पेशे पर ले जाने के एक निर्धारिती उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए बोनस या कमीशन के रूप में एक कर्मचारी को भुगतान किसी भी राशि के संबंध में कटौती करने का हकदार है.एक प्रावधान है, तथापि, धारा 36 में जोड़ा गया था (1) (ख) के प्रभाव को कि जो बोनस भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक कारखाना या अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत एक कर्मचारी को भुगतान बोनस के संबंध में कटौती, करेगा कि अधिनियम के तहत देय बोनस की राशि से अधिक नहीं हो.
(4) धारा 37 (1) वर्गों 30-36 और अनुभाग 80VV और व्यापार के प्रयोजनों के लिए या बाहर रखी या पूर्ण या विशेष रूप से खर्च किया, पूंजीगत व्यय या निर्धारिती की निजी खर्च नहीं किया जा रहा में वर्णित प्रकृति के खर्च के अलावा अन्य किसी भी खर्च के लिए कटौती प्रदान करता है पेशे. बोर्ड (1) इस बोनस या अनुग्रहपूर्वक भुगतान के रूप में कहा जा है कि क्या बोनस के माध्यम से भुगतान किसी भी बड़ी राशि के संबंध में कटौती का दावा करने के लिए विशिष्ट सीमा को ध्यान में रखते, सहारा धारा 37 के प्रावधानों को नहीं किया जा सकता कि सलाह दी गई है नकद या प्रजातियों में की गई.बोनस भुगतान अधिनियम के अनुसार देय बोनस की राशि वेतन का केवल 10 प्रतिशत है, तो उदाहरण के लिए, फिर 18 का भुगतान प्रतिशत यह 20 फीसदी की अधिकतम सीमा से नीचे है, तब भी जब या तो धारा 36 (1 के तहत स्वीकार्य नहीं है ) (ख) या धारा 37 के तहत (1) 8 फीसदी के अंतर के संबंध में.
प्र.5. ऊपर स्पष्टीकरण अपने आरोप के तहत काम कर रहे सभी अधिकारियों के ध्यान में लाया जाए. अधिकारियों बोनस भुगतान अधिनियम और आयकर अधिनियम के तहत ही सही मात्रा स्वीकार्य अनुमति देने के लिए इतनी के रूप में वास्तव में भुगतान की गई राशि के तहत देय बोनस की राशि का विवरण प्राप्त करने के लिए सलाह दी जा सकती.
परिपत्र: नहीं 287 [एफसं 204/21/80-IT (ए) द्वितीय], 1980/04/12 दिनांकित.
न्यायिक विश्लेषण
में लागू किया - इस परिपत्र डागा एंड कंपनी (वी. आईटीओ में उद्धृत किया गयापी.) लिमिटेड [1984] 20 TTJ (Cal. - ट्राई बी.) 174, निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ:
"6.धारा 30 एक्ट के 37 के एक अध्ययन में, हम धारा 37 एक अवशिष्ट अनुभाग है और मामले में किसी भी खर्च 30-36, यह अधिनियम की धारा 37 के तहत अनुमति नहीं दी जा सकते हैं वर्गों के दायरे के भीतर गिर जाता है कि लगता है. इस तरह व्याख्या नहीं डाल रहा है, तो धारा 30 अधिनियम की 36 द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रतिबंध अप्रभावी और व्यावहारिक नहीं बन जाएगा. इस हद तक, हम सीबीडीटी के 1980/04/12 सर्कुलर नं 287, निम्न में कोई कठिनाई नहीं है. . . . "
(पी. 176)
इन पर भरोसा - ऊपर परिपत्र अंग्रेजी इंडियन क्लेज लिमिटेड वी. आईटीओ में पर भरोसा किया गया था 1993 टैक्स एलआर 85 (Coch. - ट्राई बी.).

