286 : अधिसूचना: 286 जारी करने की तिथि: 11/10/2006
अधिसूचना सं.
286
अधिसूचना तिथि
11/10/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
11/10/2006
अधिसूचना सं. 286/2006, 11-10-2006 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (वी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित करता है कि किसी भी व्यक्ति पर से प्राप्त कोई भी आय "नांदेड़ सिख गुरुद्वारा तखत सचखंड श्री हजूर Abchal नगर साहिब, नांदेड़" (बाद में "संस्था") की ओर के अधीन 2005-06 2003-04 आकलन वर्ष के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा निम्न स्थितियों:
(I) संस्था अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और अपनी आय के अधिक से पंद्रह प्रतिशत 1 अप्रैल दिन को या उसके बाद जमा है, जहां एक मामले में है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा 2002, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;
(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या विधा की अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण की अपनी रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.
यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या, अन्यथा संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.
[एफ सं 197/122/2005-ITA-I]

