आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2852

अधिसूचना तिथि

10/06/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/06/1986

अधिसूचना: का. आ. 2852 जारी करने की तिथि: 10/6/1986

                        

अधिसूचना: SO2852
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1986/10/06
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6328 18-7-1985 दिनांकित (एफ नहीं 203/52/85-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) के साथ पढ़ा की आयकर नियम, 1962 के नियम 6, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) Conwest जैन मेडिकल रिसर्च सोसायटी, बंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि सोसायटी 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि सोसायटी 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की प्रतिलिपि उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) ने कहा कि सोसायटी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
Conwest जैन मेडिकल रिसर्च सोसायटी, 8/10, Nikadwari लेन Kandewadi, मुंबई 400 004
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1988 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6745 (एफ नहीं 203/242/85-ITA. द्वितीय)