आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

285

अधिसूचना तिथि

11/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/11/2003

अधिसूचना: 285 जारी करने की तिथि: 11/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       285
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख            :       2003/11/11
अधिसूचना सं अंक की 285 तिथि: 2003/11/11
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -

मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;

पर हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016 या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले - द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक 85 औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा ;

iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 को, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक विभाग अनुसंधान, और (ग) 31s को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने आयकर आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) (अक्टूबर को हर साल अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अंकेक्षित आय और की एक प्रतिलिपि जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.

क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
डेवलपमेंट रिसर्च के एम / एस गुजरात संस्थान के पास गोटा चार रास्ता गोटा-382481, अहमदाबाद 1.4.2001 31.3.2004 को
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.No.203 / 14/2002/ITA.II