आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

285

अधिसूचना तिथि

10/10/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/10/2006

अधिसूचना: 285 जारी करने की तिथि: 10/10/2006
अधिसूचना नहीं 285/2006, 10-10-2006 को अपील

अतः सं 1743 (ई). - उप वर्गों (1) और (2) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा आयकर के हर मुख्य आयुक्त अधिकृत और आयकर महानिदेशक किसी अन्य अधिकारी का आकलन या आकलन अधिकारी के साथ अपने अधीनस्थ सभी आकलन अधिकारी द्वारा समवर्ती शक्तियों और कार्यों के निष्पादन के व्यायाम के लिए, लेखन में, आदेश जारी करने में (अपने अधीनस्थ हो या नहीं) सम्मान के
(I) उप - धारा के तहत सूचना और वापसी के मुद्दे (1) के मामलों में मूल्यांकन या मुख्य आयकर आयुक्त या, मामले में मई के रूप में करने के लिए अधीनस्थ आकलन अधिकारी के साथ निर्धारणीय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 के हो, आयकर महानिदेशक;
(Ii) ऐसी सूचना के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत सुधार.
F.No. 133/38/2006-TPL]