आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

285(अ)

अधिसूचना तिथि

28/03/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/03/2000

अधिसूचना: 285(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2000

                        

अधिसूचना: 285 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.80-IA (4) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2000
केन्द्र सरकार जबकि, उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43), चलकर, उक्त अधिनियम के रूप में भेजा फंसाया और के लिए, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार नहीं तो 1201 (ई) में भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 1 दिसंबर, 1999 में, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है अप्रैल, 1997 के 1 दिन से शुरू हो, और मार्च, 2002 के 31 वें दिन समाप्त होने वाले.
और, जबकि पश्चिमी भारत Kinfra लिमिटेड, पलक्कड़, Kinfra हाउस, टीसी सं 14/1026, Vallayambalam, तिरुवनंतपुरम-695 010 पर अपने पंजीकृत कार्यालय होने,, विकसित रखता है और नीचे एक ढांचागत गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक औद्योगिक पार्क में संचालित किया गया है आयकर अधिनियम, 1961.
और केंद्र सरकार कुछ शर्तों और इस अधिसूचना की अनुसूची में उल्लिखित शर्तों को कहा औद्योगिक पार्क विषय को मंजूरी दी है, जबकि
अब, इसलिए, (iii) उपधारा (4) ने कहा कि अधिनियम की धारा 80 आईए के खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, एक उपक्रम विकसित और बनाए रखा जा रहा है और पश्चिमी भारत Kinfra लिमिटेड द्वारा संचालित सूचित करता है उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).
शेड्यूल
भारत सरकार के अनुमोदन केरल पश्चिमी भारत Kinfra लिमिटेड, पलक्कड़, द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों.
. प्रमोटर / औद्योगिक उपक्रम की 1 (मैं) नाम: पश्चिमी भारत Kinfra लिमिटेड (द्वितीय) प्रस्तावित स्थान: पता: समझदार पार्क Pudu-ssery सेंट्रल गांव, नई औद्योगिक विकास क्षेत्र, Kanjikode (पीओ), जिला पलक्कड़, राज्य: केरल, पिन कोड: 678 007 औद्योगिक पार्क (iii) प्रस्तावित क्षेत्र:. 750 एकड़ (चतुर्थ) प्रस्तावित गतिविधियों: राष्ट्रीय औद्योगिक classifi कटियन 1987 संहिता की धारा 2 और 3 (विभाजन 20-39), धारा 4 (प्रभाग 40 से 43) , धारा 6 (डिवीजन 60 69), धारा 7 (डिवीजन 75 केवल) और धारा 8 (समूहों 892, 893, 894 और 895)
(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत सिंधु परीक्षण के उपयोग के लिए प्रस्तावित प्रतिशत 66.67. (Vi) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित भूमि का प्रतिशत: 10 फीसदी. (सात) औद्योगिक इकाइयों की प्रस्तावित संख्या 330 इकाइयों (आठ) (रूपये में) राशि प्रस्तावित कुल निवेश: कुछ नहीं: 58.0142 करोड़ रुपये (नौ) औद्योगिक उपयोग (रुपए में) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश
बुनियादी ढांचे के विकास पर (एक्स) निवेश (रुपए में): 41.1738 करोड़ रुपये
प्र.20. औद्योगिक उपयोग के लिए आवंटित किया जा क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटन क्षेत्र के कम से कम 66% नहीं होगा. विनियोज्य क्षेत्र औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटन के लिए उपलब्ध है और बिजली, दूरसंचार, सड़क, ग्रीन बेल्ट की तरह सामान्य सुविधाओं के प्रावधान के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में इस तरह के क्षेत्र से अलग रहेगा जो शुद्ध क्षेत्र, मतलब होगा. उपलब्ध निर्मित अंतरिक्ष बना रही है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, विनियोज्य क्षेत्र, आवंटन के लिए उपलब्ध है और एयर कंडीशनिंग और अन्य की तरह सामान्य सुविधाओं का पता लगाने के लिए इस्तेमाल निर्मित अंतरिक्ष बाहर कर देंगे जो शुद्ध फर्श क्षेत्र मतलब होगा दूरसंचार, प्रतिष्ठानों, आदि
(3) औद्योगिक उपयोग निम्नलिखित कोड को छोड़कर राष्ट्रीय औद्योगिक classifi कटियन 1987 कोड में परिभाषित किसी भी गतिविधि में शामिल होगा:
धारा 0 1 धारा धारा 5 धारा 7 को छोड़कर डिवीजन 75 समूह 892, 893, 894, 895 धारा 9 धारा एक्स धारा इलेवन को छोड़कर धारा 8
(4) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित किया जा करने के लिए भूमि का प्रतिशत 10 से अधिक प्रतिशत नहीं होगा. विनियोज्य क्षेत्र की.
प्र.5. एक औद्योगिक मॉडल टाउन और औद्योगिक पार्क के मामले में, बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कम से कम 50 फीसदी नहीं होगी. कुल परियोजना लागत की. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कम से कम 60 फीसदी नहीं होगी. कुल लागत की.
प्र.6. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, उत्पादन और औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क, दूरसंचार नेटवर्क में स्थित होने की इकाइयों के इस्तेमाल के लिए बिजली के वितरण की तरह सामान्य सुविधाओं पर होने वाले खर्च में शामिल होगा , आदि, और पहचान योग्य हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं.
प्र.7.        किसी भी परियोजना में कोई भी यूनिट से अधिक 50 प्रतिशत पर कब्जा करेगा. एक औद्योगिक मॉडल टाउन / औद्योगिक पार्क के आबंटन औद्योगिक क्षेत्र की. इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक अलग कर योग्य प्रविष्टि का मतलब है.
8 भारत का विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड / रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश / अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, बल में नीति और प्रक्रिया के अनुसार अलग रखा जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन.
9 समझदार पार्क, Pudussery केन्द्रीय ग्राम विकास क्षेत्र Kanjikode (पीओ), पलक्कड़, केरल, आयकर अधिनियम की धारा 80-जावेद के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
10 केन्द्र सरकार पश्चिमी भारत Kinfra लिमिटेड, पलक्कड़, केरल, 'ऊपर कहा गया है स्थितियों में से किसी के साथ पालन करने में विफल मामले में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं.
प्र।11. किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[अधिसूचना संख्या 1129 / एफ सं 178/19/2000-ITA-I]