अधिसूचना: 284(अ) जारी करने की तारीख: 28/3/2001
अधिसूचना सं.
284E-
अधिसूचना तिथि
28/03/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/03/2001
अधिसूचना: 284 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/3/2001
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (43 (ख) खंड के तहत जारी 22 नवंबर, 19942, दिनांक वित्त सं मंत्रालय में भारत सरकार ने 839 (ई), की अधिसूचना द्वारा 1961), केन्द्र सरकार Ritambhara विश्व से, गुजरात के डांग जिले में आदिवासी महिलाओं और चिकित्सा राहत के लिए स्वरोजगार कौशल प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल और छात्रावास भवन के निर्माण के लिए सीरियल नंबर 4, पर निर्दिष्ट किया था विद्यापीठ, 29, Doongersey रोड, मालाबार हिल, मुंबई -400 026, नहीं, एस 0 आगे अधिसूचना बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1995-96, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में. 393 (ई), दिनांक 19 मई 1997, निर्धारण वर्ष 1998-1999 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या योजना छह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है योजना या Ritambhara विश्व विद्यापीठ, 29, Doongersey द्वारा किया जा रहा है जो गुजरात के डांग जिले में आदिवासी महिलाओं और चिकित्सा राहत के लिए स्वरोजगार कौशल प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना आदिवासी लड़कियों के लिए स्कूल और छात्रावास भवन के निर्माण की परियोजना रोड, मालाबार हिल, निर्धारण वर्ष 2001-2002 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपये की अनुमानित लागत से बंबई-400 026, एक करोड़ अठहत्तर लाख +७७,०००,.
[सं 84/2001/F. सं नेकां 123/2000]

