आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

284

अधिसूचना तिथि

23/11/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/11/2004

अधिसूचना: 284 जारी करने की तिथि: 23/11/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       284
धारा (ओं) भेजा        :                                धारा 10
जारी करने की तारीख           :       23/11/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 284, डीटी. 23 नवंबर 2004


आयकर अधिसूचना नहीं: 4 फरवरी को अपील की अधिसूचना संख्या 40/2004 में 284 (23-Nov-04) में संशोधन, 2004
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप - धारा (6C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की सरकार की अधिसूचना हरजाना , भाग द्वितीय, धारा 3 में प्रकाशित संख्या 40 (ई) दिनांक 4 फ़रवरी 2004, उप - धारा (द्वितीय) अर्थात् 4 फ़रवरी 2004, दिनांक भारत के असाधारण राजपत्र, की: -
कहा अधिसूचना में -
(क) के शब्दों के लिए "तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से ही" "केवल तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के अलावा रॉयल्टी के माध्यम से" शब्द रखे जाएँगे;
(ख) निम्नलिखित परंतुक अर्थात्, डाला जाएगा: -
"रॉयल्टी के माध्यम से आय इसे 1 अप्रैल 2003 को या उसके बाद अर्जित की गई है, जहां केवल कराधान से मुक्त होगा बशर्ते कि".