283 : अधिसूचना: 283 जारी करने की तिथि: 18/11/2004
अधिसूचना सं.
283
अधिसूचना तिथि
18/11/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
18/11/2004
अधिसूचना नहीं : 283
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 18/11/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 283, डीटी. 18 नवंबर 2004
आयकर अधिसूचना नहीं: जेपी डीएससी वेंचर्स लिमिटेड की परियोजना की 283 (18-Nov-04) Approveal
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच 2002/04/18 दिनांकित रियायत समझौते में उल्लिखित के रूप में (2023/01/11 तक) निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए आकलन वर्ष 2003-04 से प्रभावी आयकर नियम, 1962 में 20 साल की अवधि के लिए अर्थात भारत और एम / एस जे पी डीएससी वेंचर्स लिमिटेड, या इससे पहले समझौते पूर्वोक्त की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में.
प्र.20. अनुमोदन शर्तों के अधीन है कि-
(मैं) उद्यम / उपक्रम के अनुरूप होगा और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961 का अनुपालन;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा उद्यम / उपक्रम यदि: -
(क) (ख) यह नियमों का 2 ई 1962 नियम के स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित पात्र व्यापार पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (6) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है,
एम / एस जे पी डीएससी वेंचर्स लिमिटेड, गठन पर Km.42.00 को Km.14.30 से 8/6 लेन का राजमार्ग नियंत्रित एक पहुँच में राष्ट्रीय राजमार्ग -8 के दिल्ली गुड़गांव खंड के रूपांतरण की अपनी परियोजना के लिए, के रूप में प्रचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार रियायत समझौते के अनुसार दिनांकित 2002/04/18 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ में प्रवेश किया.

