आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2812

अधिसूचना तिथि

24/05/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/05/1982

अधिसूचना: का. आ. 2812 जारी करने की तारीख: 24/5/1982

                        

अधिसूचना: SO2812
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 24/5/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा अधिनियम, 1961,, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन के नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) एसोसिएशन 31 मई से परिषद के खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
पुणे अस्पताल और राजस्थानी और गुजराती चैरिटेबल फाउंडेशन, पुणे रिसर्च सेंटर.
इस अधिसूचना 29-4-1982 से 28-4-1985 तक प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4635 (एफ नहीं 203/96/82-ITA.II)