आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2812

अधिसूचना तिथि

16/05/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/05/1985

अधिसूचना: का. आ. 2812 जारी करने की तारीख: 16/5/1985

                        

अधिसूचना: SO2812
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/5/1985
17-9-83 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5395 (एफ नहीं 203/18/83-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) सामुदायिक स्वास्थ्य, मुंबई में अनुसंधान के लिए फाउंडेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
संस्थान
"सामुदायिक स्वास्थ्य में अनुसंधान के लिए फाउंडेशन, आरजी Thadani, मार्ग, वर्ली, मुंबई. "
यह अधिसूचना 27 दिसंबर 1983 से 31 मार्च, 1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6223 / एफ सं 203/116/84-ITA-II