आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

2807

अधिसूचना तिथि

18/05/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

18/05/1983

अधिसूचना: का. आ. 2807 जारी करने की तारीख: 18/5/1983

                        

अधिसूचना: SO2807
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 18/5/1983
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के "एसोसिएशन" पढ़ें: -
(मैं) ग्रामीण विकास, हैदराबाद के राष्ट्रीय संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
ग्रामीण विकास, हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट.
इस अधिसूचना 13-2-1983 से 1986/12/02 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5184 / एफ सं 203/22/82-A-II