2803 : अधिसूचना: का. आ. 2803 जारी करने की तारीख: 10/5/1983
अधिसूचना सं.
2803
अधिसूचना तिथि
10/05/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/05/1983
अधिसूचना: SO2803
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1983/10/05
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 14-11-80 दिनांकित कार्यालय अधिसूचना संख्या 3742 (एफ नहीं 205/160/80-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "एसोसिएशन": -
(मैं) परिवार नियोजन फाउंडेशन, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा फाउंडेशन इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि फाउंडेशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
परिवार नियोजन फाउंडेशन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 30-12-1983 को 31-12-1982 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5279 (एफ नहीं 203/142/82-ITA. द्वितीय

