280 : अधिसूचना: का. आ. 280 जारी करने की तारीख: 28/1/1998
अधिसूचना सं.
280
अधिसूचना तिथि
28/01/1998
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/1998
अधिसूचना: तो 280
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 28/1/1998
यह संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, किया जा रहा है, आय का नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर नियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजनों के लिए.
संस्था / संघ का नाम
ग्रीन रे फाउंडेशन, पी -6, Calanguti रोड, Portais Vaddo, Verem गोवा-403 114.
कार्यक्रम
3.5 हेक्टेयर के गंभीर रूप से denuded खिंचाव (i) Afforesation. देश के ग्रीन रे फाउंडेशन द्वारा हासिल कर ली.
(द्वितीय) के खाते में मिट्टी की स्थिति लेने के स्थानीय उपयुक्तता की प्रजातियों के पौधे के साथ ऊपर बंजर भूमि की वसूली.
(Iii) प्राकृतिक संसाधनों का एक बेहतर प्रबंधन के लिए विकास और रणनीति का प्रदर्शन.
जल संरक्षण और पवन चक्की स्थापित करने के लिए मिट्टी का बांध / झील (iv) संरचना.
प्र.20. विहित प्राधिकारी संस्था / अनुभाग 35CCB की उप - धारा के तहत एसोसिएशन (2) और करने के लिए, अर्थात्, (मैं) द्वारा दी दोनों मंजूरी (द्वितीय) उप - धारा के तहत कार्यक्रमों के लिए (1) अनुभाग 35CCB की एक के लिए मान्य हैं 1 अप्रैल 1997 से प्रभावी, निम्न शर्तों के अधीन 31 मार्च 2000, को तीन साल की अवधि:
1 ग्रीन रे फाउंडेशन, पी -6, Calanguti रोड, Portais Vaddo, Verem गोवा --- 403 114 संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
प्र.20. ग्रीन रे फाउंडेशन, पी -6, Calanguti रोड, Portais, Vaddo, Verem गोवा --- 403 114 30 जून को हर साल द्वारा हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(3) ग्रीन रे फाउंडेशन, पी -6, Calanguti रोड, Portais Vaddo, Verem गोवा --- 403 114 वार्षिक खाता कुल आय और देनदारियों और करने के लिए भेजा है कि इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति दिखा, 30 जून तक विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(4) ग्रीन रे फाउंडेशन, पी -6, Calanguti रोड, Portais Vaddo, Verem गोवा --- 403 114 अनुमोदन विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[अधिसूचना संख्या 10521 / एफ सं 203/36/97-ITA.II

