आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

280

अधिसूचना तिथि

27/11/2007

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/11/2007

अधिसूचना: 280 जारी करने की तिथि: 27/11/2007

अधिसूचना सं. 280/2007, दिनांक 27-11-2007 को


यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि अनुसंधान के लिए संगठन इंडियन काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों, नई दिल्ली के उप खंड के खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (अधिनियम) ने कहा, नियमों 5C और 5E के साथ पठित आयकर नियम के 1962 आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में 2005/01/04 से प्रभावी (नियम) ने कहा: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;

(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और मिल जाएगा करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी पुस्तकों उप - धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत ; आयकर या का आयकर (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट

(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.

प्र.20.          केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -

(क) से (ग) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट खाते की पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) दान के अपने बयान प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त विफल रहता है और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट; या

(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या

  1. (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के अनुरूप है और उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.


[एफ सं 203/91/2007/ITA-II]