आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

280

परिपत्र की तिथि

20/09/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/09/1980

परिपत्र: सं 280, 20-09-1980 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1980-81

1764. (नं. 2) अधिनियम, 1980 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान घोड़े दौड़ से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1धारा 194BB एक पुस्तक निर्माता या जिसे करने के लिए एक व्यक्ति को एक लाइसेंस किसी भी रेसकोर्स में घुड़दौड़ के लिए बल और जो में कुछ समय के लिए किसी भी कानून के तहत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है जा रहा है, किसी भी व्यक्ति पर enjoins किसी भी व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार है रुपये से अधिक की राशि में किसी भी घोड़े दौड़ से जीत की तरफ से किसी भी आय. 2500, उसके भुगतान के समय में, बल में दरों पर आयकर उस पर घटा.

प्र.20. दरें संगत वर्ष के वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित कर रहे हैं. उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट के रूप में वित्त (नं. 2) अधिनियम, 1980 के वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें निर्धारित की है. तालिका में नीचे दिए गए वे इस प्रकार हैं:

आयकर सहित सरचार्ज की दरें
एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में आई.
 
(क) व्यक्ति निवासी है जहां
33 फीसदी (प्रतिशत 30 प्रतिशत + SC 3);
(ख) निवासी व्यक्ति नहीं है, जहां
33 फीसदी (प्रतिशत 30 प्रतिशत + SC 3);
 
या
 
आयकर और उप पैरा ऐसी आय की गई थी फाइनेंस (नं. 2) अधिनियम 1980, की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं अगर में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर पर अधिभार कुल आय,
 
जो भी अधिक है.
द्वितीय. एक कंपनी के मामले में
 
(क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
23 फीसदी (प्रतिशत आईटी 21.5 फीसदी + SC 1.5);
(ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
75.25 फीसदी (70 फीसदी + SC प्रतिशत 5.25).

(3)यह किसी भी घोड़े दौड़ से जीत के रास्ते से आय का 18 जून 1980 के बाद किए गए भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती से ऊपर की दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान किया जा सकता है कि अनुरोध किया है. किसी भी कटौती के पहले ही वित्त अधिनियम, 1980 में निर्धारित दरों के अनुसार किया गया है, तो समायोजन की वजह से नहीं किया जा सकता है.

(4)कर कटौती सरकार कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए कटौती की है माह में जो. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह आयकर और अधिभार की सही मात्रा में प्रासंगिक चालान में दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए.यह भी चालान का सही प्रकार का प्रयोग किया जाता है कि यह सुनिश्चित किया जा सकता है. नई रंग बैंड चालान अलग संख्या के साथ पेश किया जा रहा है. कंपनी निर्धारिती को बनाया घोड़ा दौड़ से जीत के रास्ते से भुगतान से स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक चालान "रेड कलर बैंड" के साथ नंबर 2 है और गैर कंपनी निर्धारिती को किए गए भुगतान के संबंध में कोई है 8. "ब्लू कलर बैंड" के साथ. इन रंग बैंड चालान के साथ साथ पुराने चालान रूपों में इस्तेमाल किया जाना जारी रहेगा. पुराने चालान रूपों गैर कंपनी निर्धारिती को भुगतान के लिए कंपनी निर्धारिती और ITNS 39 को भुगतान के लिए नहीं. ITNS 39A हैं.

प्र.5. यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा असफल रहती है तो कटौती के अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है के बाद, या, वह किया जाएगा कि दंडनीय प्रदान की है जिसमें ध्यान भी खंड 276B के लिए आमंत्रित किया है

(मैं) एक मामले में जहां वह घटा या भुगतान करने में नाकाम रही है जो कर की राशि रुपये से अधिक है. 1,00,000, छह महीने से कम नहीं होगी, बल्कि जो सात साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ; और

(Ii) किसी अन्य मामले में, कम से कम तीन महीने नहीं होगी, बल्कि जो तीन साल के लिए और ठीक से विस्तार कर सकते हैं जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ.

प्र.6. ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और इस धारा के तहत कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार उन लोगों की मदद करने की दृष्टि से ही जारी किए जाते हैं. राय के एक अंतर है जब भी, एक संदर्भ हमेशा अधिनियम के प्रावधानों के लिए किया जाना चाहिए, और कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है प्रासंगिक वित्त अधिनियम, जिसके माध्यम से.

प्र.7.        किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित आयकर अधिकारी या स्थानीय लोक संपर्क अधिकारी, यदि आवश्यक हो, इस मामले में उच्च अधिकारियों के आदेश प्राप्त होगा, जो उसी के लिए संपर्क किया जा सकता है.

परिपत्र: सं 280 [एफ सं 275/19/80-IT (ख)], 20-9-1980 दिनांकित.