28/2010/का. आ. 1129(अ) : अधिसूचना: एनसी-28/2010 [का.आ. 1129(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
28/2010/का. आ. 1129(अ)
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना सं. 28/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1129 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 17 अक्टूबर 1995, दिनांक (1) (ख) के खंड के साथ 844 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण, 1961 (1961 का 43) केन्द्रीय सरकार के सीरियल नंबर 5 पर अधिसूचित किया था, सहयोग Kushthayagna द्वारा "साबरकांठा जिला, गुजरात में मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए उपकरण, फर्नीचर और आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र का चल रहा है" ट्रस्ट, राजेंद्र नगर क्रॉसिंग जिला साबरकांठा, गुजरात -383276, 16-3 दिनांक अतः 213 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में - बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 2002-03, के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20-6-2001 दिनांकित अतः 565 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि, के लिए 1998 वित्तीय वर्ष 2004-05 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए 23-5-2005 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 392 (ई), बढ़ाया गया था 4-6 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी संख्या 1305 (ई), -2008 में तीन साल की अवधि के लिए वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत की.
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 213 (ई), रुपये से अनुमानित लागत बढ़ाया गया था 16-3-1998 दिनांकित.रुपये के लिए 17.43 लाख. 35.70 लाख, अधिसूचना संख्या इतनी 565 (ई), रुपये से अनुमानित लागत बढ़ाया गया था 20-6-2001 दिनांकित.रुपये के लिए 35.70 लाख. 93.30 लाख; और 2008/04/06 दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 1305 (ई), अनुमानित लागत आगे रुपये से बढ़ाया गया था.रुपये के लिए 93.30 लाख. 1.5 करोड़.
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि, कहा परियोजनाओं या योजना ठीक से क्रियान्वित की जा रही है कि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संतुष्ट होने के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, (5) आयकर अधिनियम के नियम 11M, 1962 के लिए के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना का विस्तार;
इसलिए अब, केन्द्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43) एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या परियोजना "उपकरण, फर्नीचर और सहयोग Kushthayagna ट्रस्ट, राजेंद्र नगर क्रॉसिंग, जिला साबरकांठा, गुजरात से बाहर किया जा रहा है जो साबरकांठा जिला, गुजरात, पर मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिए आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र की चल - 383276, अनुमोदित में किसी भी बदलाव के बिना रुपए की लागत.1.5 वित्तीय वर्ष 2010-11 से यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में करोड़.
एनएन

