28 : अधिसूचना: 28 जारी करने की तारीख: 22/4/2010
अधिसूचना सं.
28
अधिसूचना तिथि
22/04/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/04/2010
धारा 35 (1) (ख) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - स्वीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान संघों / संस्थानों
अधिसूचना संख्या 28/2010, [F.NO.203/85/2009/ITA-II), 22-4-2010 दिनांकित
यह इस जैव सूचना विज्ञान के संगठन संस्थान, Bangalores खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के (कहा अधिनियम), नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित (नियम) आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए 'अन्य संस्था' की श्रेणी में बाद आकलन वर्ष 2009-2010 से कहा: -
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अनुमोदित संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
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अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
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अनुमोदित संगठन मिलता है, उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खातों की अलग पुस्तकें रखेगा उप - धारा को स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें (2) उक्त अधिनियम की धारा 288 और विधिवत आयकर या आयकर रिटर्न प्रस्तुत की नियत तारीख तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत की उप - धारा के तहत आय (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 के;
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अनुमोदित संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर भेजा लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खातों की अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
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अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में करने के लिए संदर्भित दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
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अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए हमेशा लोगों को प्रामाणिक पाया गया, या नहीं कर रहे हैं
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(1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 की, ने कहा कि नियम के नियम 5C और 5E के साथ पढ़ने के अनुरूप है और उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.
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