आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

28

परिपत्र की तिथि

20/08/1969

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/08/1969

परिपत्र सं. 28, 20-08-1969 दिनांकित

213. दूसरा ऋण पर देय ब्याज भी एक उप - धारा की धारा के तहत कटौती (vi) (1) के रूप में स्वीकार्य होगा कि क्या - ताजा ऋण संपत्ति खरीदने / निर्माण के लिए ले जाया मूल ऋण चुकाने के लिए उठाया

1 धारा 24 (1) (vi) जहां संपत्ति, निर्माण की मरम्मत, नए सिरे या उधार की पूंजी के साथ खंगाला, अधिग्रहीत किया गया है कि प्रदान करता है, इस तरह के पूंजी पर देय किसी भी ब्याज की राशि से आय की गणना में एक स्वीकार्य कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी कहा संपत्ति.

प्र.20. एक सवाल एक ताजा ऋण ऊपर उद्देश्य के लिए ले जाया मूल ऋण चुकाने के लिए उठाया गया है, जहां एक मामले में, दूसरा ऋण के संबंध में देय ब्याज भी धारा 24 के अंतर्गत एक कटौती के रूप में स्वीकार्य हो (1) (होगा कि क्या उठाया गया है vi).

(3) इस मामले में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह दूसरा उधार वास्तव में मूल ऋण चुकाने के लिए केवल इस्तेमाल किया गया है और इस तथ्य को आयकर अधिकारी की संतुष्टि के लिए साबित कर दिया है, तो ब्याज दूसरा ऋण पर भुगतान किया है कि निर्णय लिया गया है भी धारा 24 के अंतर्गत एक कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी (1) (vi).

परिपत्र: नहीं 28 [एफ सं 8/8/69-IT (एआई)], 20-8-1969 दिनांकित.